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Rail Roko: रेल रोको आंदोलन को ले रांची रेलवे डिवीजन ALERT पर, 200 RPF जवान तैनात

Rail Roko Rail Roko Andolan केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है। संगठनों की घोषणा के मद्देनजर रांची रेल मंडल के अंतर्गत सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 07:14 AM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2021 09:14 AM (IST)
Rail Roko: रेल रोको आंदोलन को ले रांची रेलवे डिवीजन ALERT पर, 200 RPF जवान तैनात
Rail Roko, Rail Roko Andolan: किसानों का रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच चलना है।

रांची, जासं। Rail Roko, Rail Roko Andolan केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है। संगठनों की घोषणा के मद्देनजर रांची रेल मंडल के अंतर्गत सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया है। आरपीएफ के करीब 200 जवानों को जवानों को ट्रेनों और पटरियों की सुरक्षा में लगाया गया है। किसानों का यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच चलना है।

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किसान संगठनों के बीच इस आंदोलन को लेकर एक राय नहीं है। इसके बावजूद रेलवे अपनी तरफ से कहीं कोई खामी नहीं रखना चाहता। आंदोलन को देखते हुए ट्रेनों के मार्ग अथवा परिचालन की समय सारणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यात्रा कर रहे यात्रियों को ट्रेनों में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। रेलवे की तरफ से आंदोलन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से होकर आने जाने वाली ट्रेनों के मार्ग पर विशेष इंतजाम रखे गए हैं।

कुछ ऐसे कड़े हैं प्रावधान

आंदोलन के दौरान ट्रेनों के परिचालन को बाधित करना कानूनी तौर पर ठीक नहीं है।रेलवे की तरफ से इस संबंध में खड़े कानूनी प्रावधान है। रेलवे के संचालन में अगर कोई किसी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ रेलवे ऐक्‍ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे ऐक्‍ट की धारा 150 के तहत उम्रकैद दी जा सकती है।

धारा 174 कहती है कि अगर ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो दो साल की जेल या 2,000 रुपये के जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है। रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने पर, रेल में जबर्दस्‍ती घुसने पर धारा 146, 147 के तहत छह महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।


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