CM हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपित भैरव सिंह पर निगम ने ठोंका 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मामले में साजिशकर्ता के आरोप में जेल भेजे गए भैरव सिंह पर राजधानी में अवैध रूप से अपने स्वागत के बैनर व पोस्टर लगवाने का आरोप है।
रांची, जासं । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मामले में साजिशकर्ता के आरोप में जेल भेजे गए भैरव सिंह पर राजधानी में अवैध रूप से अपने स्वागत के बैनर व पोस्टर लगवाने का आरोप है। इसे लेकर रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेज दिया है।
जारी नोटिस में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि भैरव सिंह ने 29 जुलाई को रांची की विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक व भ्रामक प्रचार प्रसार किया था। इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की भी संभावना थी। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का उल्लंघन हैं। इसलिए आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 40 घंटे के अंदर भैरव सिंह जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन एजेंसियों नहीं ली थी बैनर-फ्लेक्स लगाने की अनुमति
भैरव के जेल से बेल पर बाहर आने के दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों में भैरव के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाया गया था। भैरव के बैनर पोस्टर लगाये जाने के संबंध में निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव को बैनर व पोस्टर लगाने का परमिशन दिया है। इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने भी निगम से कहा कि उन्होंने भैरव को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी। सभी बैनर व पोस्टर अवैध तरीके से लगाए गए थे।