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छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक को ले याचिका दायर

रांची छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने की अनुशंसा को सरकार की मंजूरी दिए जाने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में प्रदीप राम व दिलीप कुमार सिंह की ओर से हाई कोर्ट में आइए (अंतरिम याचिका) दाखिल की गई है। इनकी ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने उक्त याचिका दाखिल की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 02:17 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 02:17 AM (IST)
छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक को ले याचिका दायर
छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक को ले याचिका दायर

रांची : छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने की अनुशंसा को सरकार की मंजूरी दिए जाने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में प्रदीप राम व दिलीप कुमार सिंह की ओर से हाई कोर्ट में आइए (अंतरिम याचिका) दाखिल की गई है। इनकी ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने उक्त याचिका दाखिल की है।

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याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया व अंतिम परिणाम जारी करने में कई गड़बड़ी की गई है। अंतिम परिणाम पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतिम परिणाम पर स्थगन आदेश की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए पाच अगस्त की तिथि निर्धारित की है। उसी दिन सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने स्थगन आदेश पर जवाब देने के लिए समय की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में सरकार ने बिना जवाब दिए ही जेपीएससी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस याचिका में अदालत से सरकार को सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

---------------- संगीत शिक्षकों के मामले में सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने संगीत शिक्षकों को जारी स्पष्टीकरण को चुनौती देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में देवराज चटर्जी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

दरअसल, राज्य सरकार ने 28 मई 2020 को एक आदेश निर्गत किया, जिसमें कहा गया कि प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़ की संगीत की डिग्री शिक्षक के लिए मान्य नहीं होगी। इसके तहत वर्ष 2011 व 2019 में नियुक्ति हुए संगीत शिक्षकों को विभाग ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी पूछा है कि क्यों नहीं आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। इसी आदेश को इनकी ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार, जैक व जेएसएससी से जवाब मांगा है। इस बीच संगीत के शिक्षकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

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