रिम्स के चिकित्सकों के तबादले पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार Ranchi News
Jharkhand. स्वास्थ्य विभाग ने दस चिकित्सकों का तबादला किया है। इसे डॉक्टरों ने चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में रिम्स के चिकित्सकों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने अगले आदेश तक तबादले पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने 21 अक्टूबर 2019 को डॉ. केके सिंह सहित दस चिकित्सकों के तबादले की अधिसूचना जारी की थी। अदालत को बताया कि जिन चिकित्सकों का तबादला किया गया है, वह रिम्स कैडर के हैं। उनका तबादला रिम्स के अलावा दूसरे संस्थानों में नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार को भी उनके तबादले का अधिकार नहीं है। लेकिन, राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया है। बता दें कि रिम्स के डॉ. केके सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर तबादले के आदेश को चुनौती दी है।