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लॉ छात्रा दुष्कर्म कांड: सभी 12 आरोपितों की डीएनए जांच, पीड़ि‍ता ने टीआइ परेड में की पहचान

पुलिस ने पीड़‍ित छात्रा के गारमेंट्स आरोपितों के कपड़े वेजाइनल स्वाब ब्लड सैंपल की विधिवत जब्ती की है। इसे एफएसएल जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 01 Dec 2019 10:26 AM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 10:26 AM (IST)
लॉ छात्रा दुष्कर्म कांड: सभी 12 आरोपितों की डीएनए जांच, पीड़ि‍ता ने टीआइ परेड में की पहचान
लॉ छात्रा दुष्कर्म कांड: सभी 12 आरोपितों की डीएनए जांच, पीड़ि‍ता ने टीआइ परेड में की पहचान

रांची, जासं। राजधानी रांची में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के सभी 12 आरोपितों की डीएनए प्रोफाइलिंग के ब्लड सैंपल लिए गए। जेल से सभी का सैंपल इकट्ठा किया गया। इसे एफएसएल जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। पुलिस ने पीड़‍ित छात्रा के गारमेंट्स, आरोपितों के कपड़े, वेजाइनल स्वाब, ब्लड सैंपल की विधिवत जब्ती की है। इसे सोमवार को एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे पता लगेगा कि छात्रा के साथ कितने बदमाशों ने दुष्कर्म किया है। जिन लोगों का डीएनए मैच करेगा, इसी आधार पर पुलिस चार्जशीट सौंपेगी। डीजीपी केएन चौबे के निर्देश के अनुसार पुलिस अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया तेजी से कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस कोर्ट को चार्जशीट सौंपेगी। ताकि स्पीडी ट्रायल के तहत सभी दोषियों को सजा दिलाई जा सके। पुलिस को 60 दिनों के भीतर कोर्ट को चार्जशीट सौंपना है।

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पीड़‍िता ने टीआइ परेड में की आरोपितों की पहचान

पुलिस ने कोर्ट से अनुमति और सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद दुष्कर्म के आरोपितों की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआइपी) कराई। परेड के दौरान पीड़‍िता ने आरोपितों की पहचान की। टीआइपी के दौरान कोर्ट से नियुक्त मजिस्ट्रेट, जेल के गवाह भी मौजूद रहे। पुलिस इस रिपोर्ट को भी अनुसंधान में शामिल करेगी। 

लॉ की छात्रा ने कोर्ट में दर्ज कराया 164 का बयान

शनिवार को पीडि़ता का 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया। सुबह 11 बजे पुलिस पीडि़ता को लेकर अदालत पहुंची। एजेसीएम वैशाली श्रीवास्तव ने बंद कमरे में पीडि़ता का बयान दर्ज किया। एजेसीएम ने करीब दो घंटे तक पीडि़ता से बातचीत की। इस दौरान पूरी गोपनीयता बरती गई। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मालूम हो कि शुक्रवार को सभी 12 आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।

बंद लिफाफे में बयान को भेजा जाएगा संबंधित अदालत

वैशाली श्रीवास्तव की अदालत से पीडि़ता के बयान को बंद लिफाफे में संबंधित अदालत को भेजा जाएगा। संबंधित जज पूरी गोपनीयता के साथ बयान को पढ़ेंगे। बयान की कॉपी कोर्ट की ओर से रांची एसएसपी को भेजा जाएगी। इसके माध्यम से केस के अनुसंधान कर रहे डीएसपी नीरज कुमार को बयान की कॉपी दी जाएगी।

संग्रामपुर बस स्टैंड से अगवा कर किया था दुष्कर्म

लॉ की छात्रा बीते 26 नवंबर की शाम ङ्क्षरग रोड स्थित संग्रामपुर बस स्टैंड के पास अपने दोस्त के साथ बैठी थी। उसी दौरान वहां कार और बाइक से पहुंचे अपराधियों ने अगवा कर लिया और संग्रामपुर स्थित एक ईट भ_े में ले जाकर 12 आरोपितों ने दुष्कर्म किया था।

ये अपराधी भेजे गए हैैं जेल

संग्रामपुर गांव निवासी सुनील मुंडा, कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, अमन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव और ऋषि उरांव।


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