पूर्व मंत्री राजा पीटर को नहीं मिली जमानत
रांची : विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा
रांची : विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को जमानत नहीं मिली। प्रधान न्यायायुक्त व एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एनआइए और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद शाम को फैसला सुनाया। राजा पीटर की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव व हाई कोर्ट के अधिवक्ता रोहित सिन्हा ने पक्ष रखा। मामले में राजा पीटर नौ अक्तूबर से केंद्रीय कारा में बंद हैं। रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई, 2008 को बुंडू थाना से डेढ़ किमी दूर एसएस हाईस्कूल में की गई थी। छात्रों को पुरस्कार और शिक्षकों को सम्मान देने के बाद वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था।
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