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Railway News: मास्‍क नहीं लगाने पर रेलवे वसूल रहा 500 रुपये; जहां-तहां थूकने पर भी जुर्माना...

Railway News Indian Railways News देशभर में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक बार फिर से जहां लॉकडाउन की प्रबल आशंका बन गई है। वहीं भारतीय रेल द्वारा बमुश्किल अधिक किराया के साथ शुरू की गई स्‍पेशल ट्रेनों के बंद होने का डर भी सता रहा है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 18 Apr 2021 03:44 AM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 05:26 PM (IST)
Railway News: मास्‍क नहीं लगाने पर रेलवे वसूल रहा 500 रुपये; जहां-तहां थूकने पर भी  जुर्माना...
Railway News, Indian Railways News: भारतीय रेल ट्रेन यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा है।

रांची, जेएनएन। Railway News, Indian Railways News भारतीय रेल अपने मुसाफिरों की ट्रेन यात्रा को जहां सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा है। वहीं देशभर में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन की प्रबल आशंका बन गई है। ऐसे में भारतीय रेल द्वारा बमुश्किल अधिक किराया-भाड़ा के साथ शुरू की गई स्‍पेशल ट्रेनों के बंद होने का डर भी रेलयात्रियों को सता रहा है। महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार समेत देशभर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने शनिवार को बड़ा और कड़ा फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने लिए रेलवे ने रेल परिसर और ट्रेनों में फेस मास्क न लगाने या जहां-तहां थूक फेंकने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।

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गरीब-गुरबा और सीधे-सादे, आम रेलयात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी

तर्क यह है कि भारतीय रेल के इस एहतियाती कदम के चलते कारोना वायरस संक्रमण को एक हद तक रोकने में सफलता मिलेगी। हालांकि, गरीब-गुरबा और सीधे-सादे आम रेलयात्रियों के लिए पांच सौ रुपये का जुर्माना मुश्किल का सबब बन जाएगा। रेलवे ने ट्रेन यात्रा में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि रेलवे परिसर यथा स्‍टेशन, प्‍लेटफॉर्म आदि पर या फिर यात्रा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों को यत्र-तत्र थूकने और फेस मास्‍क न पहनने के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना लगाएगा।

रेलवे ने सभी मंडलों को जारी किया आदेश

रेलवे की ओर से 500 रुपये जुर्माना के प्रावधान वाले आदेश आज ही जारी किए गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों में से फेस कवर या मास्क पहनना सबसे अहम और अनिवार्य है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों में आवाजाही के लिए बीते साल मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाया गया था, जिसमें कहा गया है कि सभी यात्रियों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे स्‍टेशन में प्रवेश के दौरान और ट्रेन यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क अनिवार्य तौर पर पहने रहें। 

रेलवे एक्‍ट के तहत अपराध होगा मास्‍क न पहनना

भारतीय रेल देश की सर्वाधिक यात्री क्षमता का वहन करने वाला विशालकाय नेटवर्क है। जहां रोज लाखों लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर में बेतहाशा बढ़ रहे संक्रमितों की संख्‍या को देखते हुए रेलवे ने आज कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, ट्रेन यात्रा या रेल परिसर में मास्‍क नहीं पहनने को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के रूप में शामिल किया गया है। कहा गया है कि मास्क अनिवार्य उपयोग को जुर्माने के साथ जोड़ा गया है। अब भारतीय रेल (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए जुर्माना का भी प्रावधान है।

जहां-तहां थूकने पर भी लगेगा 500 रुपये जुर्माना

वर्तमान में देशभर में कोविड -19 के चलते बेकाबू हो रहे हालातों के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने के बाद जहां-तहां थूकने पर जुर्माना लगने से इस तरह की की प्रवृति पर कड़ाई से अंकुश लगाया जा सकेगा। संक्रमण के इस दौर में अशुद्ध और अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिससे की यात्रियों के जीवन और उनके स्‍वास्‍थ्‍य को गंभीर खतरा हो सकता है। रेलवे ने अपने आदेश में कहा कि आज से रेल परिसर, ट्रेनों में थूकने और फेस मास्क नहीं पहनने पर भारतीय रेलवे के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) यात्रियों से वसूल किया जाएगा।

फुल स्‍पीड में है कोरोना की दूसरी लहर

बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण फुल स्‍पीड में है। बीते दिन शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 30 लोगों की मौत हो गई। जबकि 3838 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। राज्‍य में यूके स्‍ट्रेन और डबल म्‍यूटेंट मिलने के बाद से सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं। यहां श्‍मशान घाट पर शवों को जलाने और अंतिम संस्‍कार के लिए दस से बीस घंटे तक की वेटिंग चल रही है। मालूम हो कि रेलवे पिछले साल के कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाई है। अब भी सिर्फ 70% यात्री ट्रेन सेवाओं का ही संचालन किया जा रहा है।

ट्रेन में बिना मास्क पकड़े गए तो भरना होगा 500 रुपये जुर्माना

अब रांची व हटिया रेलवे स्टेशन समेत दक्षिण पूर्व जोन के सभी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रेन में भी मास्क चेकिंग होगी और बिना मास्क लगाए पकड़े गए यात्रियों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दपू रेलवे ने ये आदेश कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किया है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ मास्क की जांच करेगी और पकड़े जाने पर यात्री पर जुर्माना करेगी।

यात्रियों को मास्क या फेसकवर लगाना ही होगा

रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। कोरोना का प्रसार अगर रोकना है तो यात्रियों को मास्क या फेसकवर लगाना ही होगा। इससे कोरोना का प्रसार रुकेगा। इस नए नियम को रविवार से लागू कर दिया जाएगा। दपू जोन के महाप्रबंधक ने इस नए निर्देश से लोगों को जागरूक करने की बात कही है।


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