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Coronavirus Quarantine: 3 दिनों के लिए झारखंड आने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटाइन से मिली छूट

Quarantine Rules in Jharkhand उच्चस्तरीय समिति ने आदेश दिया है कि जिला दंडाधिकारी को क्वारंटाइन आदेश रद करने का अधिकार है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 18 Aug 2020 03:35 PM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2020 03:35 PM (IST)
Coronavirus Quarantine: 3 दिनों के लिए झारखंड आने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटाइन से मिली छूट
Coronavirus Quarantine: 3 दिनों के लिए झारखंड आने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटाइन से मिली छूट

राज्य ब्यूरो, रांची : Quarantine Rules in Jharkhand राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन संबंधी मामलों पर फैसले लेने को गठित उच्चस्तरीय समिति ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अपनी यात्रा 72 घंटे के भीतर पूरी कर लौटने वालों को क्वारंटाइन से छूट दी है। समिति के अध्यक्ष सह राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव ङ्क्षसह ने जारी आदेश में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति हवाई मार्ग से राज्य में प्रवेश करता है और उसे तीन दिनों के भीतर ही वापस लौटना हो तो उसपर 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहने का नियम लागू नहीं होगा।

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ऐसे मामले में जिला दंडाधिकारी केस के आधार पर 14 दिनों के क्वारंटाइन आदेश को रद कर सकते हैं। उस व्यक्ति को झारखंड में हवाई मार्ग से प्रवेश के दौरान ही लौटने का एयर टिकट भी दिखाना होगा। ऐसे व्यक्ति को आवेदन के साथ पूरा ब्योरा देना होगा ताकि उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन संबंधित आदेश से मुक्त किया जा सके।

गौरतलब है कि उच्चस्तरीय कमेटी ने बाहर से झारखंड में आने वाले सभी लोगों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य किया था। इसके लिए एयरपोर्ट पर ही क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इतना ही नहीं, सड़क मार्ग से आने वालों के लिए भी 14 दिनों का क्वारंटाइन संबंधित आदेश जारी है।


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