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अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल Ranchi News

Jharkhand High Court Ranchi News कहा गया है कि लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। लाउडस्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 12:47 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 12:49 PM (IST)
अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल Ranchi News
Jharkhand High Court, Ranchi News लाउडस्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है।

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court, Ranchi News झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो रही है इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। कहा गया है कि वर्ष 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होता था।

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लाउडस्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। दिन में पांच बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है। जबकि नियम के अनुसार दस डेसिबल से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।


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