चारा घोटालाः डोरंडा मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र ने किया आत्मसमर्पण
दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में डा. जगन्नाथ मिश्रा सीबीआइ कोर्ट में उपस्थित हुए।
जागरण संवाददाता, रांची। चारा घोटाला के डोरंडा मामले में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में अदालत में आत्मसमर्पण किया। इस मामले में डा. मिश्रा के खिलाफ सुबह प्रोडक्शन वारंट जारी था।
जगन्नाथ मिश्र चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने उन्हें 24 जनवरी, 2018 को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई थी। फैसले के दिन डा. मिश्र उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। डॉ. मिश्र ने 5 जनवरी, 2018 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद अदालत ने उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया था। करीब 2 घंटे जेल में रहने के बाद उनके सीने में दर्द हुआ तो इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था।
दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआइ कोर्ट में हुए पेश
दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में उपस्थित हुए। डॉ. जगन्नाथ मिश्र को बुधवार को अदालत ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस मामले में बचाव की ओर से बहस चल रही है। डॉ जगन्नाथ मिश्रा की ओर से बहस होनी है। अदालत के आदेश के बाद डॉ. जगन्नाथ मिश्र कोर्ट में उपस्थित हुए।
रिम्स में संभव नहीं डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कैंसर का इलाज
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे डॉ. जगन्नाथ मिश्र का इलाज रिम्स में चल रहा है। वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। मंगलवार को ओंकोलॉजी विभाग के चिकित्सक ने उनकी जांच कर अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा है कि डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कैंसर का इलाज रिम्स में संभव नहीं है।
उन्हें मल्टीपल माइलोमा (बोन कैंसर) है। सलाह दी है कि जहां उनका इलाज चल रहा है, उसी को फॉलो कराया जाए। उनका इलाज मेदांता (दिल्ली) में चल रहा है। सोमवार को अदालत में सरेंडर करने के बाद सीने में दर्द होने पर जेल से उन्हें इलाज के लिए रिम्स भेजा गया था।
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