शर्तो के साथ ड्राइविग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक हटी
कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ लर्निग और फाइनल ड्राइविग लाइसेंस बनाने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। मंगलवार को परिवहन विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने इससे संबंधित आदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को जारी करते हुए शीघ्र ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
रांची : कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ लर्निग और फाइनल ड्राइविग लाइसेंस बनाने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। मंगलवार को परिवहन विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने इससे संबंधित आदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को जारी करते हुए शीघ्र ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। लाइसेंस जारी करने में भीड़भाड़ से बचने के लिए विभाग ने कुछ शर्ते भी निर्धारित की हैं, जिसकी जानकारी सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को भेज दी गई है।
जारी निर्देश में लाइसेंस जारी करने से पूर्व ली जानेवाली परीक्षा के लिए मैदान की क्षमता के अनुसार लोगों को बुलाने की नसीहत दी गई है। इसी आधार पर एसएमएस के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को सूचना देने की बात कही गई है। सचिव ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया में उपायुक्त का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर लें। बताते चलें कि छह महीने से अधिक समय से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बाधित थी। हालांकि इस दौरान सीमित संख्या में विशेष अनुमति पर लोगों को लाइसेंस निर्गत किए गए।
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क्या होंगी शर्तें
- कोरोना संक्रमण को देखते हुए टेस्ट के दौरान शारीरिक दूरी का ख्याल रखना अनिवार्य होगा। दो लोगों के बीच की दूरी कम से कम दो गज होगी।
- जहां परीक्षा होगी अथवा अन्य टेस्ट लिए जाएंगे, उस स्थान की साफ-सफाई पर फोकस करना होगा एवं संबंधित व्यक्तियों के हाथों को लगातार सैनिटाइज करना आवश्यक होगा।
- उपस्थित होने वाले व्यक्तियों एवं कार्यालय के कर्मचारियों के बीच न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना होगा।
- टेस्ट लेने के स्थान के आकार के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 200 लोगों की स्लॉट बुकिग होनी चाहिए। छोटा स्थान होने पर यह आंकड़ा 100 के आसपास भी हो सकता है।
- सभी जिले प्राप्त आवेदनों एवं टेस्ट लिए जाने के स्थान के आधार पर लोगों को बुलाएंगे और स्लॉट तय करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी रोड की संख्या तय करने के बाद इसे सारथी साइट पर अपडेट भी करेंगे।