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दल-बदल मामले की सुनवाई टालने का प्रदीप यादव के वकील ने किया विरोध, जानें आज की कार्यवाही

Jharkhand News स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आरएन सहाय ने हाई कोर्ट में लंबित नेता प्रतिपक्ष के मामले का हवाला देते हुए फिलहाल सुनवाई न करने का अनुरोध किया। इस पर प्रदीप यादव के वकील ने कहा कि यह टालने के लिए किया जा रहा है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 04:23 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 04:26 PM (IST)
दल-बदल मामले की सुनवाई टालने का प्रदीप यादव के वकील ने किया विरोध, जानें आज की कार्यवाही
Jharkhand News, Babulal Marandi Defection Case स्‍पीकर कोर्ट में दल-बदल मामले की सुनवाई।

रांची, राज्य ब्‍यूरो। Jharkhand News, Babulal Marandi Defection Case झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबिन्द्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में बुधवार को दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आरएन सहाय ने स्पीकर से हाई कोर्ट में लंबित नेता प्रतिपक्ष के मामले का हवाला देते हुए फिलहाल सुनवाई न करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष मामले की 6 अप्रैल को सुनवाई होनी है। चूंकि ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना उपयुक्त होगा।

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वहीं, प्रदीप यादव व बंधु तिर्की के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि हाई कोर्ट से इतर यह विधायिका से जुड़ा मामला है। यह दलील केवल सुनवाई को टालने के लिए दी जा रही है। कहा कि यदि बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष होते तो भी स्पीकर को मामले की सुनवाई का हक है। सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि यह मामला बिल्कुल सीधा सा है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायक जीत कर आए थे। इनमें से बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी के भाजपा में विलय की घोषणा की थी जबकि दो अन्य विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की कांग्रेस में मर्ज कर गए थे।

उन्होंने कहा कि झाविमो के तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भाजपा में मर्जर सही नहीं है क्योंकि दसवीं अनुसूची में स्पष्ट है कि मर्जर तभी होगा जब दो तिहाई विधायक मर्ज करें। स्पीकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण की कार्यवाही स्थगित कर दी। बता दें कि स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में दलबदल मामले को लेकर विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की, पूर्व विधायक राजकुमार यादव व विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने मामला दर्ज कराया है।


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