शिबू सोरेन के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका वापस, संसदीय चुनाव में गड़बड़ी का लगा था आरोप
Jharkhand. अदालत ने प्रार्थी के आवेदन पर सहमति जताई और याचिका निष्पादित कर दी। वर्ष 2014 के चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में तत्कालीन सांसद शिबू सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी सुनील सोरेन की ओर से चुनाव याचिका वापस लेने के आवेदन पर अदालत ने सहमति जताई और याचिका को निष्पादित कर दिया। दरअसल, पूर्व में प्रार्थी सुनील सोरेन ने अदालत से याचिका वापस लेने की गुहार लगाई थी।
इस पर अदालत ने याचिका वापसी को लेकर तकनीकी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था। वहीं, याचिका वापस लेने के लिए आपत्ति प्रकाशित करने को कहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिका पर सुनवाई जारी रखने के संबंध में किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया है। इसके बाद अदालत ने याचिका को वापस लेने पर अपनी सहमति जताई।
बता दें कि वर्ष 2014 शिबू सोरेन ने दुमका संसदीय सीट से जीत हासिल की थी। प्रार्थी सुनील सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। वर्ष 2019 में हुए चुनाव में सुनील सोरेन ने दुमका संसदीय सीट से जीत हासिल की है। इसके बाद उनकी ओर से चुनाव याचिका वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया था।