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राष्‍ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पीसी मिश्र को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

Jharkhand. पीसी मिश्र ने खेल घोटाले में निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ लिए गए संज्ञान को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 03:11 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 06:50 PM (IST)
राष्‍ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पीसी मिश्र को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
राष्‍ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी पीसी मिश्र को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

रांची, राज्य ब्यूरो। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित पूर्व खेल निदेशक पीसी मिश्र को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रार्थी को अपनी बात निचली अदालत में रखनी चाहिए। उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर निचली अदालत ट्रायल के दौरान सुनवाई करेगी।

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इसलिए उनकी याचिका को खारिज किया जाता है।  दरअसल, पीसी मिश्र ने खेल घोटाले में निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ लिए गए संज्ञान और अभियोजन स्वीकृति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व में सुनवाई के दौरान पीसी मिश्र की ओर से अदालत को बताया गया  था कि इस मामले में निचली अदालत ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया है, जो कि गलत है। इसके अलावा उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लेने में नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अभियोजन देने वाला अधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं है इसलिए निचली अदालत के संज्ञान को निरस्त कर देना चाहिए। इसके लिए प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया गया। केंद्र, राज्य सरकार व एसीबी की ओर से इसका विरोध किया गया। अदालत को बताया गया कि सभी नियमों का पालन करते हुए ही अभियोजन की स्वीकृति ली गई है।

एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने कहा कि जांच के दौरान आरोपित के खिलाफ सबूत मिले हैैं। इसके आधार पर ही अभियोजन स्वीकृति ली गई हैं। वहीं, एसीबी द्वारा निचली अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेज के आधार पर ही कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस कारण इनकी याचिका को खारिज कर देना चाहिए।

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