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16 मई से रांची में भी एक से दूसरे जगह जाने के लिए पास अनिवार्य, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

16 से 27 मई तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत राज्य में व्यावसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास रखना आवश्यक होगा।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 14 May 2021 04:56 PM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 05:11 PM (IST)
16 मई से रांची में भी एक से दूसरे जगह जाने के लिए पास अनिवार्य, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
रांची में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पास अनिवार्य। जागरण

रांची, जासं । 16 से 27 मई तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत राज्य में व्यावसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना आवश्यक होगा।

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ऐसे पाएं ई-पास

ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा।

राज्य के अंदर ई-पास के प्रावधान

1. राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने हेतु ई-पास अनिवार्य होगा।

2. निजी वाहनों से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी ई-पास अनिवार्य होगा। अतः राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले एक जिले से दूसरे जिले जाने तथा एक जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता होगी।

3. राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले (आने वाले) सभी निजी वाहनों-टैक्सी के लिए साथ में ई-पास होना अनिवार्य होगा।

इन परिस्थितियों में ई-पास की आवश्यकता नहीं

1. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं-उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

2. राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा का परिचालन बिना ई-पास के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र-रूट पास ही पास के रूप में मान्य होगा।

3. राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

4. भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

5. राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए ये हैं प्रावधान

झारखंड राज्य में आने सभी लोगों को सात दिनों के क्वारंटाइन अवधि में कुछ शर्तों के साथ रहना होगा। झारखण्ड राज्य में आने वाले, वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में यह, झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।

हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड आने, वापस वापस आने वाले सभी लोगों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य से होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अन्दर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा।

राज्य में व्यावसायिक-निजी वाहनों के आवागमन के लिए ये हैं शर्तें

निजी वाहन, टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा के चालकों को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन, टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की हिदायत है।


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