PAN Aadhaar Link: 30 सितंबर तक करा लें पैन-आधार कार्ड लिंक, यहां जानें पूरी प्रक्रिया
PAN Aadhaar Link Online Koderma News Jharkhand Hindi News एसबीआइ सहित अन्य बैंकों ने अपने खाताधारकों को अलर्ट मैसेज भेजकर निर्धारित तिथि से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का आग्रह किया है। कोरोना के कारण यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
झुमरीतिलैया (कोडरमा), जासं। केंद्र सरकार का पूरा जोर आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। यदि समय रहते आप अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपकी बैंकिंग सेवा बंद कर दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) सहित अन्य बैंकों ने अपने खाताधारकों को अलर्ट मैसेज भेजकर निर्धारित तिथि से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का आग्रह किया है।
बैंकों का कहना है कि अगर ग्राहक निर्धारित समय के पूर्व ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है। उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा लेते रहें। पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
यदि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पैन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
ऐसे कराएं लिंक
अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां आवर सर्विस के सेक्शन में लिंक आधार विथ पैन का आप्शन होगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद यहां मांगी गई जानकारी भरें। सारी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। इसकी सूचना आपको वहीं पर तुरंत स्क्रीन पर दिखेगी।
यदि आपके पास इंटरनेट सेवा नहीं है तो भी आप अपने पैन नंबर को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट मैसेज के जरिये अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN स्पेस
क्या कहते हैं अधिकारी
सरकार ने 30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। ग्राहकों से आग्रह है कि निर्धारित तिथि तक अपना पैन-आधार लिंक करा लें, ताकि उनके बैंकिंग सेवा में कोई व्यवधान न हो। -महेश प्रसाद, जिला अग्रणी प्रबंधक।