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एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश

राज्यसभा चुनाव 2016 में वोट को प्रभावित करने के मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदेश दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 27 Mar 2018 04:07 PM (IST)Updated: Tue, 27 Mar 2018 04:07 PM (IST)
एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश
एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्यसभा चुनाव 2016 में वोट को प्रभावित करने के मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बाबत आदेश दिया है।

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इनके खिलाफ आइपीसी की धारा 171(बी) और 171(सी) के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें कानूनी प्रावधान यह है कि संबंधित घटना के एक वर्ष के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर स्टेशन डायरी अंकित कर सक्षम न्यायालय को सूचना दी जाएगी।

गौरतलब है कि 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता व अन्य पर वोट को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। फाइल गृह विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। इससे संबंधित ऑडियो सीडी भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग को विपक्षी दलों ने सौंपी थी।

एक सप्ताह पूर्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बाबत की गई कार्रवाई का ब्योरा भी राज्य सरकार से तलब किया था।


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