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अब VVIP भी नहीं रख सकेंगे तीन लाइसेंसी हथियार, सरेंडर करना होगा एक शस्‍त्र

तीन हथियार रखने वालों को अब अपना एक हथियार जमा करना होगा। आर्म्‍स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत तीसरे लाइसेंस पर निर्गत हथियार को जमा कराया जा रहा है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 12:08 PM (IST)Updated: Wed, 18 Mar 2020 10:35 PM (IST)
अब VVIP भी नहीं रख सकेंगे तीन लाइसेंसी हथियार, सरेंडर करना होगा एक शस्‍त्र
अब VVIP भी नहीं रख सकेंगे तीन लाइसेंसी हथियार, सरेंडर करना होगा एक शस्‍त्र

रांची, [शक्ति सिंह]। हथियार के शौकिनों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अब एक व्यक्ति दो से अधिक हथियार किसी सूरत में नहीं रख सकेंगे। अभी तक एक व्यक्ति को तीन हथियार रखने की अनुमति थी। देश में ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जिनके पास तीन लाइसेंसी हथियार हैं। तीन हथियार रखने वालों में कई वीवीआइपी और नामचीन हस्तियां शुमार है। अब इस अतिरिक्त हथियार को जमा कराना होगा। इसके लिए मध्य दिसबंर तक की मियाद तय की गई है। अन्यथा ऐसा नहीं करने वालों पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार के कानून, आर्म्‍स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत दो से अधिक लाइसेंसी शस्त्र नहीं रखने की अनुमति दी गई है। 

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रांची जिले की बात करें तो यहां तीन हथियार रखने वाले ऐसे कुल 3200 की संख्या में लाइसेंसी आर्म्‍सधारी हैं। इन्हें इनकी सूचना दी जा रही है। सभी थानों को भी इससे अवगत करा दिया गया है। इसके बाद सभी को एक-एक कर इस संबंध में नोटिस दी जाएगी, ताकि समय पर आर्म्‍स को जमा कराया जा सके। वर्तमान में दो लाइसेंसी धारियों ने आर्म्‍स जमा करने के लिए साामन्य शाखा से संपर्क भी साधा है।

फिलहाल रांची जिला के ऐसे शस्त्रधारियों को दिसंबर माह के मध्य तक स्थानीय थाना, ओपी, सरकारी मालखाना अथवा अधिकृत शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में निश्चित रूप से तीसरा लाइसेंसी हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया है। हथियार को जमा करने के बाद संबंधित शस्त्र के लाइसेंस को मूल रूप से जिला सामान्य शाखा, रांची जमाकर रसीद प्राप्त कर लेंगे।

सभी संबंधित थाना, ओपी प्रभारी, मालखाना प्रभारी या शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान ऐसे मामलों में जमा शस्त्र का एक अलग से रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, अनुज्ञप्ति संख्या, शस्त्र का प्रकार एवं संख्या तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना है।  जिला शस्त्र कार्यालय में इस संबंध में सभी लाइसेंसीधारियों को दिशा-निर्देश भी दे दिया है। साथ ही उन्हें तय सीमा में हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया है। 


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