ऑनलाइन होगा कोर्ट फीस का भुगतान, स्टांप की कालाबाजारी पर कसेगी नकेल Ranchi News
Jharkhand. राजस्व विभाग ने ऑनलाइन भुगतान का माड्यूल बनाया है। विभाग ने हाई कोर्ट से नियमावली गठन की मांग की है।
रांची, [मनोज कुमार सिंह]। झारखंड हाई कोर्ट में ऑनलाइन कोर्ट फीस भुगतान को लेकर कवायद शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने माड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। अब इंतजार है, तो बस इसके लिए नियमावली गठन करने की। राजस्व सचिव केके सोन ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर नियमावली बनाने का अनुरोध किया है। दरअसल, कोर्ट फीस स्टांप की पूरे राज्य में कमी होने के चलते न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। हाई कोर्ट में भी दो, तीन, पांच और दस रुपये के स्टांप नहीं मिल रहे हैं।
इनकी जगह पर बीस रुपये या उससे ऊपर के स्टांप लगाने पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने 25 सितंबर 2019 को पत्र लिखकर हाई कोर्ट से कहा है कि ऑनलाइन कोर्ट फीस के भुगतान माड्यूल को लाइव करने से स्टांप की कमी और कालाबाजारी को रोकने में सहायता मिलेगी। साथ ही सरकार को कोर्ट फीस की छपाई पर होने वाले व्यय की भी बचत होगी। विभाग की ओर से इसको लेकर हाई कोर्ट को कई बार पत्र लिखा गया है।
नियमावली गठन की मांग
राजस्व विभाग ऑनलाइन कोट फीस भुगतान के लिए नियमावली बनाने को लेकर हाई कोर्ट को तीन बार पत्र लिख चुका है। राजस्व विभाग की ओर से 28 जनवरी 2019 को पत्र लिख कर कहा गया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत कोर्ट फीस के ऑनलाइन भुगतान का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर विभाग द्वारा कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम-2017 पर राष्ट्रपति की सहमति ली गई है। इसपर विभागीय स्तर पर बैठक हुई और हाई कोर्ट से नियमावली बनाने के आग्र्रह पर सहमति बनी। इसके बाद उक्त पत्र लिखा गया।
हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार को दिया गया है डेमो
विभाग की ओर से दोबारा 14 जून 2019 को पत्र लिखकर हाई कोर्ट से नियमावली बनाने का आग्र्रह किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए माड्यूल विकसित कर लिया गया है और हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार को डेमो भी दिया गया है। इस माड्यूल को लाइव करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियमावली गठित करने की आवश्यकता है, ताकि ऑनलाइन पेमेंट कोर्ट फीस माड्यूल को लाइव किया जा सके।