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बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की मान्यता पर NCTE व IRC को नोटिस

B Ed Special Education. राज्य निश्शक्तता आयुक्त ने कई बिंदुओं पर जवाब देने को कहा है। एनसीटीई ने कक्षा आठ तक ही इस पाठ्यक्रम को मान्यता दी है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 08:55 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 08:55 AM (IST)
बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की मान्यता पर NCTE व IRC को नोटिस
बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की मान्यता पर NCTE व IRC को नोटिस

रांची, राज्य ब्यूरो। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन को मान्यता नहीं देने पर राज्य निश्शक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) तथा भारतीय पुनर्वास परिषद को नोटिस जारी किया है। उन्होंने एक आदेश जारी कर दोनों राष्ट्रीय संगठनों से उक्त पाठ्यक्रम की शिक्षक नियुक्ति में मान्यता को लेकर कई बिंदुओं पर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

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दरअसल, एनसीटीई के एक पत्र के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन को मान्यता नहीं दे रहा है। इस कोर्स के आधार पर नियुक्त कुछ शिक्षकों को हटाया भी जा चुका है। राज्य निश्शक्तता आयुक्त न्यायालय ने प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ की इस शिकायत पर सोमवार को सुनवाई कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

इसमें पूछा गया है कि जब दोनों संगठनों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, तो एक-दूसरे के आदेश का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? एनसीटीई द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद (आइआरसी) द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री-डिप्लोमा प्राप्त उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को कक्षा आठ तक ही पढ़ाने के योग्य कैसे माना जा सकता है?

यह भी सवाल किया है कि क्या दिव्यांग बच्चे कक्षा आठ तक ही पढऩे के योग्य माने जाएंगे? कहा है कि यह कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाओं के लिए उच्चतर योग्यताधारी समतुल्य डिग्री वाले विशेष शिक्षकों को नियुक्ति से वंचित करने एवं दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देकर मुख्य धारा में लाने से वंचित करने का प्रयास है।


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