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Jharkhand News: लातेहार जेल अदालत में एक भी मामला का नहीं हुआ निष्पादन

झालसा रांची व लातेहार कोर्ट के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार त्रिपाठी के आदेश पर रविवार को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हालांकि इसमें एक मामला का निष्पादन नहीं किया गया।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 02:36 PM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 02:36 PM (IST)
Jharkhand News: लातेहार जेल अदालत में एक भी मामला का नहीं हुआ निष्पादन
लातेहार में जेल अदालत में एक भी मामला का निष्पादन नहीं हुआ

लातेहार,जासं। झालसा, रांची व लातेहार कोर्ट के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार त्रिपाठी के आदेश पर रविवार को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोज कुमार राम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिथिलेश कुमार एवं राहुल कुमार ने किया। जेल अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों ने कैदियों को कानूनी रूप से जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया एवं प्ली बारगेनिंग कानून से संबंधित कई जानकारियां दीं।

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लातेहार थाना कांड संख्या 03/2021 के बंदी जाकिर अंसारी की ओर से जेल अदालत के माध्यम से अपने वाद के निस्तारण हेतु आवेदन दिया गया। बंदी जाकिर अंसारी ने दोष स्वीकार करने से इनकार किया एवं गवाही करवाने का दावा करने के कारण जेल अदालत में उसके वाद का निष्पादन नहीं किया जा सका। जेल प्रशासन एवं कार्यरत पीएलवी को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित होनेवाले अगले जेल अदालत के लिए अभी से मामले को चिह्नित करने तथा कैदियों के बीच सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।

जेल में प्रतिनियुक्त पीएलवी के माध्यम से काराधीन बंदियों के बीच विधिक जागरूकता एवं कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षात्मक उपाय एवं कानूनी प्रावधानों का प्रचार-प्रसार भी किया गया। मौके पर मंडल कारा लातेहार के अधीक्षक मेनशन बरवा, प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा समेत व्यवहार न्यायालय लातेहार के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।


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