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समय पर बिजली बिल नहीं तो डिले पेमेंट सरचार्ज भी नहीं

प्रदीप सिंह, रांची : राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को डिले पेमेंट सरचार्ज (देर से बिल चुकाने पर लगने वाल

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Jun 2018 08:36 AM (IST)Updated: Mon, 04 Jun 2018 08:36 AM (IST)
समय पर बिजली बिल नहीं तो डिले पेमेंट सरचार्ज भी नहीं
समय पर बिजली बिल नहीं तो डिले पेमेंट सरचार्ज भी नहीं

प्रदीप सिंह, रांची : राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को डिले पेमेंट सरचार्ज (देर से बिल चुकाने पर लगने वाला पैसा) में राहत मिलेगी। राज्य बिजली वितरण निगम समेत अन्य बिजली वितरण लाइसेंसी कंपनियां उसी परिस्थिति में डिले पेमेंट सरचार्ज की वसूली कर सकेगा जब उसने उपभोक्ताओं को समय पर बिल का बिल उपलब्ध कराया होगा। इस बाबत राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुद्धिपत्र जारी कर आदेश लागू किया है। यह आदेश बिजली की नई दर लागू करने के नियमों के मद्देनजर किया गया है। गौरतलब है कि 27 अप्रैल को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई टैरिफ को मंजूरी दी है। नियामक आयोग के ताजा आदेश के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं को हर माह नियमित तौर पर बिल मुहैया कराना है। अगर उपभोक्ताओं ने नीयत अवधि के भीतर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो उसे कुल बिल का डेढ़ फीसद डिले पेमेंट सरचार्ज के तौर पर भुगतान करना है। अगर समय पर बिजली बिल मुहैया कराने में राज्य बिजली वितरण निगम असफल रहा तो डिले पेमेंट सरचार्ज की वसूली नहीं कर सकेगा।

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बिजली बिल भुगतान की अवधि :

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-लो टेंशन, घरेलू, कामर्शियल और कृषि कार्य के लिए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने के तिथि से 15 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान।

-लो टेंशन, घरेलू, कामर्शियल और कृषि कनेक्शन के अलावा अन्य कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने के बाद 21 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

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ये कंपनियां करती है बिजली वितरण :

राज्य बिजली वितरण निगम, जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी (जुस्को), डीवीसी।

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डिजिटल भुगतान पर डेढ़ फीसद छूट :

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समय पर बिजली बिल का भुगतान कर उपभोक्ता आकर्षक छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। आनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कुल बिल का डेढ़ फीसद छूट मिलेगा। छूट अधिकतम 250 रुपये तक होगी। पहले इसमें छूट एक फीसद थी। इसमें समय पर भुगतान करने पर मिलने वाला आधा फीसद का छूट भी शामिल कर दिया गया है। जो उपभोक्ता समय पर आनलाइन बिल भरने की बजाय अन्य माध्यमों से भुगतान करेंगे उन्हें कुल बिल का आधा फीसद छूट के तौर पर मिलेगा।

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