कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को एनआइए ने लिया रिमांड पर
रांची : तमाड़ के पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड व हथियार लूटने के मामले कुख्यात
रांची : तमाड़ के पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड व हथियार लूटने के मामले कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन व टिपरू वर्मा उर्फ संतोष से एनआइए चार दिनों तक पूछताछ करेगी। इसके लिए एनआइए के प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमसी वर्मा की अदालत ने अनुमति प्रदान कर दी है। इसके पूर्व एनआइए टीम ने अदालत में आवेदन देकर दस दिनों की रिमांड मांगी थी। आवेदन पर सुनवाई केबाद अदालत ने चार दिनों की अनुमति दी। पूछताछ के दौरान प्रताड़ित नहीं करने, जेल डॉक्टर से मेडिकल जांच कराने व संबंधित रिश्तेदार या उनके अधिवक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति भी अदालत ने दी है।
हालांकि रिश्तेदार व अधिवक्ता को हमेशा उपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। कुंदन पाहन व टिपरू वर्मा उर्फ संतोष कुमार को न्यायालय में पेश भी किया गया था। अदालत ने दोनों की अगली पेशी के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
दो अन्य आरोपी राममोहन सिंह मुंडा व बलराम साहू को भी एनआइए ने रिमांड पर मांगा था, लेकिन अदालत में दोनों की उपस्थिति नहीं होने के कारण रिमांड नहीं मिली। दोनों से संबंधित आवेदन पर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उक्त चारों आरोपी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। इसे लेकर एनआइए कांड संख्या 1/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। इनके खिलाफ विधायक रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की हत्या का आरोप है। विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को हुई थी। उनकी हत्या के बाद 9 जुलाई 2008 को ही बुंडू थाना में काड संख्या 65/08 के तहत 10-12 अज्ञात लोगों केखिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में 30 जून 2016 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें आरोपियों का नाम सामने आया था। थाने में प्राथमिकी विधायक के तत्कालीन निजी चालक व पिस्काटोली अड़की निवासी नंदकिशोर यादव उर्फ नंदू ने दर्ज कराई थी। चारों की गोली मारकर हत्या उस समय की गई थी, जब विधायक हाईस्कूल बुंडू में हो रहे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नक्सलियों की गोली से विधायक रमेश सिंह मुंडा, उनके अंगरक्षक शेषनाथ सिंह, शिवनाथ मिंज व हाउस गार्ड मो. खुर्शीद की मौत हो गई थी, वहीं एक छात्र घायल हुआ था।
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