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NGT ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना, बिना पर्यावरण स्वीकृति के बना विधानसभा व हाई कोर्ट भवन

National Green Tribunal Fined on Jharkhand Government सीपीसीबी ने एनजीटी को इस मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य में 55 भवनों व निर्माताओं को भी चिह्नित किया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 09:12 AM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 09:24 AM (IST)
NGT ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना, बिना पर्यावरण स्वीकृति के बना विधानसभा व हाई कोर्ट भवन
NGT ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना, बिना पर्यावरण स्वीकृति के बना विधानसभा व हाई कोर्ट भवन

रांची, राज्य ब्यूरो। बिना पर्यावरण स्वीकृति के झारखंड विधानसभा व हाई कोर्ट के नए भवनों के निर्माण से क्षुब्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार पर 130 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह जुर्माना पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को केंद्र में रखकर बतौर मुआवजा लगाया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इस संबंध में आरके सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी।

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एनजीटी ने राज्य में ऐसे 55 अन्य भवनों और उसके निर्माताओं को भी चिह्नित किया है, जिन भवनों के निर्माण से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई है। आरके सिंह ने बताया कि एनजीटी ने इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की राज्य इकाई व राज्य पर्यावरण प्रतिघात आकलन अभिकरण (सीया) के पदधारी सदस्य थे।

कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी थी। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित निर्माण से पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के लिए राज्य सरकार से मुआवजा वसूलने की अनुशंसा की थी। कमेटी ने विधानसभा भवन के निर्माण के एवज में 49 करोड़ व हाई कोर्ट भवन के एवज मेंं 74 करोड़ से 81 करोड़ तक का मुआवजा तय किया था।

'विभिन्न माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है। इसका पूर्णरुपेण अध्ययन करने के बाद ही सरकार आधिकारिक तौर पर वक्तव्य जारी करेगी। आदेश की प्रति देखने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।' -हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री।

'पूर्ववर्ती सरकार ने बगैर पर्यावरण क्लीयरेंस के विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया। इसके लिए तत्कालीन सरकार दोषी है। अब इन भवनों के अवैध निर्माण को लेकर जुर्माना लगाया गया है तो यह तय हो कि जुर्माने की राशि कौन भरेगा? मैंने प्रधानमंत्री को इससे अवगत कराया था। अगर उन्हें सही जानकारी दी जाती तो वे विधानसभा भवन का उद्घाटन करने नहीं आते। जितने निर्माण को ट्रिब्यूनल ने चिह्नित किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।' -सरयू राय, विधायक।

इन्हें भी किया चिह्नित

  • पीएंड एम हाइटेक सिटी सेंटर, जमशेदपुर
  • विजया गार्डेन होम्स, जमशेदपुर
  • आशियाना हाउसिंग लि. आदित्यपुर
  • जुडको लि., धनबाद
  • विजया होम्स मेकर प्राइवेट लि., जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया
  • पीएंडएम इंफ्रास्ट्रक्चर लि., जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया
  • मेसर्स विजया होम्स प्राइवेट लि,, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया
  • फणिंद्र महतो, निदेशक, विजया होम्स, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया
  • श्याम सुंदर गौड़, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया
  • त्रिभूमि हाउसिंग, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया
  • पंचवटी आइवीवाई-रामगढ़ नगरपालिका
  • ग्रीन वैली-रामगढ़ नगरपालिका
  • विबजियोर एस्टेट प्रा. लि.,-रांची नगरपालिका
  • मेसर्स एसोटेक न्यू सिटी-रांची नगरपालिका
  • अरविंद राम साहू एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • अमृत महतो एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • शोभा मंडल एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • महावीर कांसी एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • रांची स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन-रांची नगरपालिका
  • झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.-रांची नगर पालिका
  • लक्ष्मी देवी एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • इएसआइसी अस्पताल, नामकुम-रांची नगरपालिका
  • शाकंभरी बिल्डर्स-रांची नगरपालिका
  • जितेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • प्रणामी एस्टेट लि.-रांची नगरपालिका
  • मोरिएस इंफ्रास्ट्रक्चर-रांची नगरपालिका
  • सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर-रांची नगरपालिका
  • आदर्श हाइट्स-रांची नगरपालिका
  • शिवनारायण जायसवाल-रांची नगरपालिका
  • एसोटेक सनग्रोथ-रांची नगरपालिका
  • रिजवान अहमद-रांची नगर पालिका
  • नंदलाल महतो एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • उदितराम और साधु महतो-रांची नगरपालिका
  • अनिता श्रीवास्तव एवं अन्य-रांची नगरपालिका
  • चेलिस रियल एस्टेट-रांची नगरपालिका
  • एस्टेटे बिल्डकान-रांची नगरपालिका
  • अंकरोदय कुमार-रांची नगरपालिका
  • गेलट्रिक्स डेवलपर प्रा.लि.-जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया

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