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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना: हेमंत सरकार दे रही 25 लाख लोन- 40% अनुदान; जानें विस्‍तार से

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana इस योजना के तहत राज्‍य के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख तक के लोन-ऋण का प्रावधान किया गया है। क्या आप स्वरोजगार करना चाहते हैं? अगर हां तो आज ही इस योजना से जुड़ें। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 13 Feb 2021 05:54 AM (IST)Updated: Mon, 15 Feb 2021 08:07 AM (IST)
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना: हेमंत सरकार दे रही 25 लाख लोन- 40% अनुदान; जानें विस्‍तार से
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

रांची, जेएनएन। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana, Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021 अब झारखंड में ही मिलेगा युवाओं को रोजगार, मदद करेगी हेमंत सोरेन सरकार। युवाओं को स्‍वरोजगार से जोड़ने के अपने चुनावी वादे के तहत झामुमोनीत झारखंड सरकार ने मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्‍य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपये तक के लोन-ऋण का प्रावधान किया गया है। क्या आप स्वरोजगार करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही इस योजना से जुड़ें। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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झामुमो के उपाध्‍यक्ष और प्रदेश के परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को न सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करवायेगी, बल्कि उसमें 40% तक अनुदान भी देगी। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों और सखीमंडल की दीदियों के लिए है। इस योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्‍ध कराई जा रही है।

25 लाख रुपये तक लोन का प्रावधान किया गया है। इस कर्ज पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक सरकार अनुदान देगी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। इसके लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक के लिए जरूरी शर्त के तौर पर झारखंड का स्‍थायी निवासी होना आवश्‍यक है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सखी मंडली से जुड़ी दीदीयां भी ले सकती हैं।

आवेदन करने के लिए झारखंड राज्‍य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्‍य पिछड़ा वर्ग वित्‍त एवं विकास निगम, झारखंड राज्‍य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्‍य अल्‍पसंख्‍यक वित्‍त एवं विकास निगम कार्यालय में योग्‍य अभ्‍यर्थी अपना दस्‍तावेज जमा करा सकते हैं। इसके अलावा सभी जिला के जिला कल्‍याण पदाधिकारी के यहां भी आवेदन जमा कराया जा सकता है।


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