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आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक बंधु तिर्की का बयान दर्ज Ranchi News

Jharkhand. सीबीआइ के विशेष कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। अदालत ने बंधु तिर्की से 25 सवाल पूछे हैं। बंधु तिर्की 20 जनवरी तक गवाह प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 08:35 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 08:35 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक बंधु तिर्की का बयान दर्ज Ranchi News
आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक बंधु तिर्की का बयान दर्ज Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित मांडर विधायक बंधु तिर्की ने गुरुवार को सीबीआइ कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की अदालत में सीआरपीसी की धारा 313 (आरोपित का बयान) के तहत उनका बयान दर्ज हुआ। अदालत ने बंधु तिर्की से 25 सवाल पूछे। अदालत ने बंधु तिर्की को बचाव में गवाह प्रस्तुत करने के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

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दरअसल, बंधु तिर्की पर 6.44 लाख रुपये आय से अधिक रुपये अर्जित करने का आरोप है। सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआइ ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए जांच शुरू की थी। इस दौरान सीबीआइ ने बंधु की आय 13  लाख 37 हजार रुपये आंकी थी।

बता दें कि अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए आरोपित के बयान दर्ज करने की तिथि तय की थी। सीबीआइ ने इस मामले में 21 गवाहों को प्रस्तुत किया है। अदालत ने पिछले साल की 16 जनवरी को बंधु के खिलाफ आरोप तय किया था। इस मामले में सीबीआइ की टीम ने बंधु तिर्की को उनके बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार भी किया था। बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।


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