बिहार के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की गाड़ी से भागे विधायक अशोक सिंह के हत्यारे
Prabhunath Singh. झारखंड हाई कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से गवाहों के पार्ट पर बहस में जानकारी दी गई कि हत्यारे प्रभुनाथ सिंह की गाड़ी से भागे थे।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विधायक की पत्नी की ओर से बहस की गई। इसमें कहा गया कि जब विधायक अशोक सिंह के पटना स्थित आवास पर बम फेंका गया था, तो उन अपराधियों को घटनास्थल से प्रभुनाथ सिंह अपनी गाड़ी में साथ ले गए थे। विधायक की हत्या की सारी योजना प्रभुनाथ सिंह ने ही बनाई थी और योजना के तहत घटनास्थल के कुछ दूरी पर प्रभुनाथ सिंह अपनी गाड़ी के साथ मौजूद थे।
घटना को अंजाम देकर अपराधी उनकी गाड़ी के पास पहुंचे और प्रभुनाथ सिंह उनको लेकर निकल गए। हालांकि प्रतिवादी की ओर से बहस पूरी नहीं हो पाई। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि मशरख के विधायक अशोक सिंह की उनके आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हजारीबाग की अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।