लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में नाबालिग को आजीवन कारावास
कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में अंतिम बचे नाबालिग दोषी को भी चिल्ड्रेन सह पोक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में विशेष जज ने सजा सुनाई।
रांची, जासं । कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में अंतिम बचे नाबालिग दोषी को भी चिल्ड्रेन सह पोक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में विशेष जज ने सजा सुनाई। बता दें कि पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए बयान के मुताबिक अंतिम नाबालिग का व्यवहार ही घटना के दौरान सबसे अधिक आक्रमक था। इसने एक बार दुष्कर्म करने के बाद दोबारा फिर से पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। साथ ही बार-बार जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।
बता दें कि 26 नवंबर 2019 की शाम संग्रामपुर में लॉ छात्रा से 12 अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसमें दो मार्च 2020 को न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। बाकी बचे एक आरोपित को नाबालिग पाया गया था एवं उसके मामले को जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड स्थानांतरित कर दिया गया। जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड से मामले को ट्राइल कोर्ट भेजा गया।
जहां नाबालिग को दोषी करार दिया गया। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ था सभी आरोपित, 23 दिनों में जमा हुआ। चार्जशीट घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने नाबालिग सहित सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रही थी। डे-टू-डे हुई सुनवाई में 23 दिनों के अंदर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट सौंप दिया था। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, घटना में प्रयुक्त बाइक, कार, छात्रा का मोबाइल, हथियार व एफएसएल से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत किया। इसी आधार पर सभी को दोषी ठहराया गया था। यही नहीं पहचान परेड में छात्रा ने नाबालिग सहित सभी 12 आरोपितों की पहचान सुनिश्चित की थी। लड़की के बयान के मुताबिक नाबालिग ने इसका व्यवहार ज्यादा आक्रमक था। इसने दोबारा दुष्कर्म किया।