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भांजी का जीवन बर्बाद करने वाले मामा को उम्रकैद, पोक्सो अदालत ने एक लाख जुर्माना भी लगाया

Jharkhand. अभियुक्त ने भांजी की अश्लील फोटो उसके पति को भेजकर उसके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया था। पोक्सो की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 04:13 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 04:13 PM (IST)
भांजी का जीवन बर्बाद करने वाले मामा को उम्रकैद, पोक्सो अदालत ने एक लाख जुर्माना भी लगाया
भांजी का जीवन बर्बाद करने वाले मामा को उम्रकैद, पोक्सो अदालत ने एक लाख जुर्माना भी लगाया

रांची, जासं। राजधानी रांची में मामा-भांजी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामा ने अपनी भांजी के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मामला बुंडू क्षेत्र का है। अभियुक्त इंद्रजीत जायसवाल मूलत: पलामू के चैनपुर के शाहपुर गांव का रहने वाला है।

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वह पीडि़ता के चचेरा भाई का मामा है। पीडि़ता के चाचा की 2007 में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वह बराबर बुंडू आता-जाता रहा। नवंबर 2011 में जब पीडि़ता 13 वर्ष की थी तभी से उसके साथ वह गलत हरकत करता था। जुलाई 2016 में पिस्तौल के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच ली। पीडि़ता जब मैट्रिक पास कर आगे की पढ़ाई करने रांची आई तो वह पीडि़ता का यहां भी पीछा करने लगा।

हद तो तब हो गई जब 30 अप्रैल 2018 को पीडि़ता की शादी के एक दिन बाद से ही अभियुक्त उसे और उसके पति को परेशान करने लगा। इंद्रजीत ने पीडि़ता के पति को व्हाटसएप से दुष्कर्म के दौरान खींची गई फोटो भेज दी। इससे उसका वैवाहिक रिश्ता टूट गया। इसके बाद पति ने पीडि़ता को उसके मायके पहुंचा दिया।

16 मई 2018 को पीडि़ता ने बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। 28 जून को पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीडि़ता का कहना है कि उसकी मां की मौत हो गई थी। इस कारण चाची के साथ ही वह रहती थी। अभियुक्त बार-बार यह कहता था कि घटना के बारे में किसी को बताओगी तो पिता और भाई को जान से मार देंगे।


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