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शादी-विवाह को उत्‍सुक प्रेमी जोड़े यह खबर आप भी जानिए, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला...

Jharkhand Marriage Registration झारखंड में यह व्यवस्था फरवरी से शुरू हो जाएगी। आपत्ति के लिए पांच सौ रुपये शुल्क है। इसमें सात दिनों का समय होगा। अब शादी के निबंधन के लिए अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 28 Jan 2021 01:05 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jan 2021 10:32 PM (IST)
शादी-विवाह को उत्‍सुक प्रेमी जोड़े यह खबर आप भी जानिए, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला...
Jharkhand Marriage Registration झारखंड में शादी का निबंधन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

चतरा, [जुलकर नैन/अलख सिंह]। Jharkhand Marriage Registration झारखंड में शादी का निबंधन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार ने शादी के पंजीयन के लिए पंचायत सचिवालय को अधिकृत कर दिया है। इससे शादी का रजिस्‍ट्रेशन कराना भी आसान हो गया है। अब अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शादी के निबंधन के लिए सीधे पंचायत सचिवालय जाना होगा। वहां बतौर रजिस्ट्रार पंचायत सचिव अब अधिकृत कर दिए गए हैं।

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विवाह के लिए यह सारी प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी, जो अवर निबंधन कार्यालय में लागू होती थी। शादी के लिए पंद्रह दिन पूर्व पंचायत सचिवालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए पचास रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यदि शादी पर किसी को आपत्ति है तो उन्हें सात दिनों के भीतर शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें पांच सौ रुपये फीस देनी होगी। शादी का प्रमाण पत्र अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से जारी होगा। ऐसी संभावना है कि यह व्यवस्था फरवरी से चतरा समेत राज्य के सभी जिले में शुरू हो जाएगी।

इसके लिए 28 जनवरी को चतरा जिले में पंचायत सचिवों व प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रशिक्षण भवन में इसकी व्यवस्था की गई है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार एवं जिला अवर निबंधन पदाधिकारी बालेश्वर पटेल संयुक्त रूप से प्रशिक्षक की भूमिका निभाएंगे। इधर, शादी का निबंधन अब सभी को करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पचास रुपये का शुल्क जमा करना होगा। सालभर के भीतर यदि निबंधन नहीं कराते हैं, तो लगातार बीस दिनों तक पांच-पांच रुपये का अर्थ दंड लगाया जाएगा।

'इसकी अधिसूचना 2018 में निकाली गई थी, लेकिन इस पर किसी ने अमल नहीं किया। चतरा जिले ने इस साल के फरवरी से इसे लागू करने की योजना बनाई है। 28 जनवरी को जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।' - बालेश्वर पटेल, अवर निबंधन पदाधिकारी, चतरा।


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