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Madhupur By-Election 2021: मधुपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

Madhupur By-Election 2021 चुनाव आयोग ने झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। इसके साथ ही यहां उम्‍मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां से मंत्री हफीजुल हसन को प्रत्‍याशी बनाया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 07:53 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 06:11 PM (IST)
Madhupur By-Election 2021: मधुपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू
Madhupur By-Election 2021 चुनाव आयोग ने झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Madhupur By-Election 2021 चुनाव आयोग ने झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके साथ ही यहां उम्‍मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां से मंत्री हफीजुल हसन को प्रत्‍याशी बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मधुपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ यहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 30 मार्च तक नामांकन दाखिल होगा। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा तीन अप्रैल तक नामांकन वापस होगा। इस उपचुनाव में 17 अप्रैल को मतदान होगा तथा दो मई को परिणाम आएगा।

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वाहन मरम्मत और ईंधन मद में अब सौ फीसद तक निकासी होगी

राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान लागू किए गए वित्तीय अनुशासन कार्यक्रम के क्रम में कई प्रकार के विपत्रों (बिल) की निकासी पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा लिया है। वर्तमान में इन बिलों की निकासी को लेकर 80 प्रतिशत का बंधेज का नियम लागू था जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब शत-प्रतिशत निकासी की जा सकती है। मंगलवार को छह प्रकार के विपत्रों की पूरी निकासी का आदेश वित्त विभाग की ओर से निर्गत कर दिया गया है।

इनमें मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति मद से आवंटन के 80 फीसद की निकासी के बंधेज को शिथिल कर दिया गया है। उक्त मद से आवश्यकतानुसार राशि की निकासी अब संभव है। इसी प्रकार छुट्टी यात्रा रियायत मद अंतर्गत सभी प्रकार के विपत्रों के भुगतान की अनुमति प्रदान की गई है। यही अनुमति देशीय यात्रा भत्त्ता मद, प्रकाशन मद, मुद्रण मद और पुस्तकालय मद अंतर्गत सभी विपत्रों के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी गई है। योजना-सह-वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।


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