Jharkhand Unlock Guideline: झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा, ई-पास में रियायत-15 जिलों को राहत; जानें विस्तार से
Jharkhand Lockdown News झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। जिले के भीतर ई-पास अनिवार्य नहीं है। दूसरे जिले और राज्य के बाहर जाने के लिए पास जरूरी है। रेस्टूरेंट सैलून शिक्षा के केंद्र धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां अभी जारी रहेंगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राहत मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 10 जून तक थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिले को छोड़कर राज्य के 15 जिलों में कपड़े, जूते, गहने व शृंगार की दुकानें भी खुलेंगी।
हालांकि, दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति है। राज्य के सभी जिलों के भीतर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य नहीं है। अंतर जिला व अंतर राज्यीय परिवहन के लिए ई-पास पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा पहले से जो पाबंदियां चली आ रही हैं, वह आगे भी जारी रहेंगी। धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, रेस्टोरेंट व होटल बंद रहेंगे। सात दिनों के बाद राज्य सरकार फिर समीक्षा करेगी, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाने या अनलॉक पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य के जिन नौ जिलों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, उसके पीछे तर्क दिया गया है कि वहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक है। संक्रमण दर अधिक होने के चलते अभी इन नौ जिलों में कपड़ा, जूते, शृंगार व गहने की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शादी-विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक के कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति को लेकर पूर्व निर्धारित संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
बता दें कि राज्य में लागू लॉकडाउन 3 जून को समाप्त हो रहा था। पिछले डेढ़ महीने से चले आ रहे लाॅकडाउन से राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई। एक दिन पूर्व सीएम हेमंत ने राज्य की जनता से लॉकडाउन खत्म करने को लेकर सुझाव मांगे थे। इसके बाद आज लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया।