Move to Jagran APP

Lockdown 5.0 Relaxations: यहां देखें, झारखंड सरकार ने आज फिर किया बड़ी छूटों का एलान

Lockdown 5.0 Relaxations झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडॉउन से संबंधित आदेश के तहत झारखंड में भी कई छूटों का ऐलान किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 04 Jun 2020 09:39 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 05:48 PM (IST)
Lockdown 5.0 Relaxations: यहां देखें, झारखंड सरकार ने आज फिर किया बड़ी छूटों का एलान
Lockdown 5.0 Relaxations: यहां देखें, झारखंड सरकार ने आज फिर किया बड़ी छूटों का एलान

रांची, जेएनएन। Jharkhand Lockdown, Unlock 1 Rule Relaxation झारखंड में आठ जून से भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। हेमंत सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का ही निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने आठ जून से धार्मिक स्थलों को सशर्त छूट देने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे फिलहाल लागू नहीं करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

loksabha election banner

इनका अनुपालन कराएगी सरकार

- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर नौ बजे रात से सुबह पांच बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

- सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा।

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगा।

- विवाह संबंधी समारोहों में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ऐसे समारोहों में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। समारोह में सभी व्यक्ति फेस कवर / मास्क पहनेंगे।

- अंतिम संस्कार में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ऐसे कार्यक्रम में  20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

- निजी वाहनों/टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों को ले जाने के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य के भीतर या राज्य छोडऩे के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी।

- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन वॢजत रहेगा।

- 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अति आवश्यक अथवा स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

कार्य स्थलों के लिए दिशानिर्देश

- कार्य स्थलों के प्रभारी सभी स्टाफ के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, दोपहर के भोजन वाले स्थान आदि को सुनिश्चित करेंगे।

- कार्यालयों और कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।

- थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास स्थानों एवं  सामान्य क्षेत्रों में किया जाए।

- बुखार, खांसी, सांस लेने की समस्या से पीडि़त कर्मचारी कार्यालय में न आएं।

दुकानों के लिए दिशानिर्देश

- एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों को अंदर आने की अनुमति नहीं दें।

- सभी प्रवेश बिंदु पर सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाए।

- ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करें।

- स्टाफ और ग्राहकों द्वारा फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी स्टॉफ हाथ के दस्ताने पहनें।

झारखंड सरकार ने एक बार फिर से गुरुवार को लॉकडॉउन से राज्य में कई छूटों का एलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडॉउन से संबंधित आदेश के तहत झारखंड में भी कई छूटों का ऐलान किया  है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है की पूर्व की भांति सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। 

राज्य सरकार द्वारा निम्न गतिवधियों में छूट दी गयी है 

  1. राज्य सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है।
  2. आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर राज्य के बाहर  9 बजे शाम से  सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
  3. सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है।
  5. सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी संख्या में लोगों  का जमा होना निषिद्ध बना रहेगा।
  6. विवाह संबंधी समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे समारोहों में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। समारोह में सभी व्यक्ति फेस कवर/मास्क पहनेंगे।
  7. अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में  20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में सभी व्यक्ति फेस कवर/मास्क पहनेंगे।
  8. निजी वाहनों/टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों को ले जाने के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  9. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
  10. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सेवन वर्जित है।
  11. 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, को- मोरबीडाइट्स वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अति आवश्यक अथवा स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
  12. जिला अधिकारी व्यक्तियों को  मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को स्थापित करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। 

कार्य स्थल 

  1. कार्य स्थानों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, दोपहर के भोजन वाले स्थान आदि को सुनिश्चित करेंगे।
  2. कार्य स्थलों पर कार्य/व्यवसाय के समय अंतराल  का पालन किया जाए।
  3. कार्यालयों और कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा  मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप्प इनस्टॉल किये गए हों।
  4. थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास स्थानों एवं  सामान्य क्षेत्रों में किया जाए।
  5. पूरे कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाज़े के हैंडल आदि को सेनेटाइज करना सुनिश्चित करें।
  6. यह सुनिश्चित करें कि बुखार/खांसी/सांस लेने की समस्या से पीड़ित किसी भी कर्मचारी कार्यालय ने आये और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजा जाए। 

दुकानें 

  1. दुकानें एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को अंदर आने की अनुमति नहीं दें।
  2. सभी प्रवेश बिंदु पर सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाए।
  3. दुकानों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के साथ-साथ ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे।
  4. श्रमिकों और ग्राहकों द्वारा फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है।
  5. सभी श्रमिक हाथ के दस्ताने पहनें।
  6. दुकानें सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आती हैं जैसे दरवाज़े के हैंडल, टेबल की सतह/काउंटर आदि को सेनिटाइज करते रहना सुनिश्चित करें।
  7. दुकानें दिन की शुरुआत और दिन के अंत में पूरे दुकान और सामान्य सुविधाओं के सेनिटाइजेसन को सुनिश्चित करेंगें।
  8. दुकानें यह सुनिश्चित करेंगें कि दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों की सूची उनके पते और मोबाइल नंबरों के साथ रखी जाए।
  9. दुकानें यह सुनिश्चित करें कि बुखार/खांसी/सांस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी दुकान पर नहीं आएं और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में भेजा जाए।
  10. किसी भी ग्राहक को यदि उसे खांसी/सांस लेने में समस्या है, उसके दुकान में प्रवेश से इन्कार किया जा सकता है और तुरंत उसे स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है। 

ट्रांसपोर्ट 

  1. परिवहन सचिव द्वारा ऑटो रिक्शा/ टेम्पो/ई रिक्शा/मैनुअल रिक्शा के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.