Move to Jagran APP

Jharkhand Wine Shops: आज से इन 9 शहरों में काउंटर-होम डिलिवरी से शराब मिलेगी; जानें विस्‍तार से

Liquor prices incresed 10 percent in Jharkhand ₹500 तक की शराब की बोतल के लिए होम डिलीवरी चार्ज ₹50 आता है। सरकार कोरोना संकट के कारण 10 फीसद उत्‍पाद शुल्‍क लेगी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 08:25 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 02:26 AM (IST)
Jharkhand Wine Shops: आज से इन 9 शहरों में काउंटर-होम डिलिवरी से शराब मिलेगी; जानें विस्‍तार से
Jharkhand Wine Shops: आज से इन 9 शहरों में काउंटर-होम डिलिवरी से शराब मिलेगी; जानें विस्‍तार से

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड में नौ बड़े शहरों में काउंटर समेत होम डिलिवरी से शराब बिकेगी, जबकि 15 छोटे शहरों में काउंटर एवं ई टोकन के माध्यम से शराब का वितरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ काउंटर से शराब की बिक्री होगी। शराब पर वैट 75 फीसद और स्पेशल शुल्क 10 फीसद किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ काउंटर से ही बिक्री की जाएगी। राज्य के संपूर्ण इलाके को तीन सेक्टर में बांटा गया है।

loksabha election banner

पहले सेक्टर में राज्य के नौ बड़े शहर हैं। जिनमें नगर निगम और नगरपालिका हैं, वहां काउंटर से सीधे शराब बिकेगी। साथ ही वहां होम डिलीवरी की भी व्यवस्था रहेगी। दूसरा इलाका वह है जो छोटे शहर हैं, वहां काउंटर से और ई टोकन के माध्यम से दोनों ही तरह से शराब मिलेगी। ई टोकन प्राप्त करने वाले लोगों को दुकान पर जाने पर प्राथमिकता मिलेगी और उन्हेंं पहले शराब की आपूर्ति की जाएगी। तीसरा इलाका पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र है, जहां सिर्फ काउंटर से ही बिक्री की जाएगी। इस तरह संपूर्ण राज्य में शराब की बिक्री का निर्णय लिया गया है।

उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे का कहना है कि होम डिलीवरी करने वाली एजेंसी को यह ख्याल रखना होगा कि वह जिस उपभोक्ता को शराब की आपूर्ति कर रहा है, वह बालिग हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस कंपनी के लोगों द्वारा शराब की आपूर्ति में किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी की जाती है तो इस पर विभाग सख्त कदम उठाएगा और उनके विरुद्ध एफआईआर भी किया जा सकता है।

2 माह में लगभग 300 करोड़ का नुकसान

उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने करीब 1600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया था। इस बार भी अगर विक्रय पूर्व की तरह होती रही तो विभाग 1600 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त कर लेता। उन्होंने कहा कि 2 माह में लगभग 300 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान बंदी की वजह से हो चुका है।

शराब की बिक्री के लिए जारी गाइडलाइंस

  • सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बिकेगी शराब।
  • खुदरा उत्पाद दुकानों से होम डिलिवरी, ई-टोकन व काउंटर के माध्यम से शराब बेचने का प्रस्ताव है।
  • शराब दुकानों को रोज सैनिटाइज किया जाएगा, दुकान की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है।
  • दुकान में जगह के अनुसार न्यूनतम कर्मी ही विक्रेता के रूप में कार्य कर सकेंगे।
  • ग्राहक व विक्रेता को शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
  • विक्रेता मास्क व ग्लव्स लगाकर रहेंगे। जो ग्राहक मास्क लगाकर आएंगे, उन्हेंं ही शराब मिलेगा।
  • दुकानदारों को ई-पेमेंट की सुविधा रखनी होगी ताकि ग्राहक ऑनलाइन या इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान कर सके।
  • दुकान पर भीड़ न लगे, छह-छह फीट की दूरी पर बने गोला से होकर ही ग्राहक दुकान तक पहुंचेंगे।
  • दुकान के बाहर या सार्वजनिक स्थल पर मदिरा का उपभोग नहीं कर कर सकेंगे।
  • प्रत्येक जिले के जेएसबीसीएल गोदाम में मौजूद जगह के अनुसार शारीरिक दूरी का पालन कर ही दुकानदार शराब का उठाव कर सकेंगे।
  • दुकानदार अधिक से अधिक शराब उठाएं ताकि उन्हेंं बार-बार जेएसबीसीएल डिपो नहीं जाना पड़े।
  • दुकानदार सीसीटीवी आइपी आधारित कैमरा लगाएं और उसका आइपी पता विभाग के साथ शेयर करें।
  • दुकानों के आसपास थूकना प्रतिबंधित है।
  • शहरी क्षेत्र के ग्राहक ऑनलाइन एप के माध्यम से ई-टोकन से अपनी बुकिंग करवा सकेंगे ताकि वे भीड़ से बच सकें।
  • शहरी क्षेत्र में होम डिलिवरी की भी सुविधा होगी। इसके लिए अधिकृत एप के साथ टाइअप की कोशिश जारी है। इसमें डिलिवरी के लिए शराब की कीमत, डेलिवरी चार्ज व भुगतान आदि पर विचार चल रहा है। आर्डर के छह घंटे के भीतर शराब उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। दोपहर एक बजे के बाद ऑर्डर करने पर शराब की डिलिवरी अगले दिन होगी।
  • होम डिलिवरी के लिए ग्राहक को कम से कम 500 रुपये की शराब का आर्डर करना होगा। प्रति बोतल 50 रुपये डिलिवरी चार्ज देना होगा।
  • ब्रांड विशेष की शराब नहीं होने पर दुकानदार ग्राहक से फोन पर बात कर ब्रांड बदलवा सकेंगे। शराब डिलिवरी की पूरी विवरणी की फाइलिंग होगी।
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे व गर्भवती महिलाएं दुकान परिसर में नहीं जा सकेंगी।

20 से 22 फीसद महंगी होगी शराब, आज सुबह सात बजे से खुलेंगी दुकानें

राज्य में बुधवार की सुबह सात बजे से शराब की सभी दुकानें खुल जाएंगी। लॉकडाउन से पूर्व के मुकाबले शराब की कीमत 20 से 22 फीसद अधिक कीमत पर उपलब्ध होगी। वैट की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है जबकि विशेष उत्पाद कर 10 फीसद बढ़ेगा। चिन्हित कंटेंनमेंट जोन व शॉपिंग मॉल को छोड़कर हर जगह शराब की बिक्री होगी। इससे संबंधित दिशा-निर्देश उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने मंगलवार की शाम जारी कर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्त, एसएसपी, एसपी व सहायक आयुक्त उत्पाद से पत्राचार कर शराब बेचने संबंधित गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके अनुसार शराब की बिक्री होगी।

नए गाडइलाइंस के अनुसार शराब की ऑनलाइन डिलिवरी भी होगी। टोकन सिस्टम भी लागू होगा। एक मोबाईल संख्या पर एक दिन में सिर्फ एक टोकन निर्गत कराया जा सकता है। टोकन प्राप्त करने के लिए जिले के किसी दुकान पर शराब खरीदने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच किसी एक घंटे के स्लॉट का चयन कर सकते हैं। प्रतिदिन के स्लॉट एक दिन पहले से आवेदन के लिए उपलब्ध होंगे । किसी भी स्लॉट के शुरू होने से पहले तक उस स्लॉट के लिए आवेदन किया जा सकता है।

चयनित स्लॉट में उपलब्धता के आधार पर टोकन निर्गत होगा। यदि आप मोबाइल का उपयोग कर आवेदन कर रहे हैं, तो टोकन आपके मोबाईल पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। यदि आप डेस्क टॉप कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप टोकन का प्रिंट आउट ले कर जा सकते हैं। टोकन का लिंक आपके मोबाईल पर भी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगा। टोकन के लिए आवेदन के दौरान आपको किसी एक मान्य पहचान पत्र (वोटर पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार, पैन कार्ड) की संख्या दर्ज करानी होगी और इसे टोकन के साथ अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.