झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरिडीह में आज नष्ट होगी शराब
Jharkhand News Giridih News झारखंड हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। बताया गया कि महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से हाई कोर्ट के आदेश की सूचना विभाग को नहीं दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के अधिकारी झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बेवरेज कारपोरेशन के मामले में अदालत की ओर से यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बाद भी उसकी संपत्ति को नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने स्टेट बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति के मामले में 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को इसकी लिखित सूचना विभाग को देने को कहा था।
लेकिन इसके बाद भी गिरिडीह के परसाटाड़ स्थित बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति को नष्ट करने का आदेश जारी किया गया है। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष अचिंत्य साव ने बताया कि खुदरा संघ की ओर से राज्य सरकार की थोक शराब बिक्री से संबंधित नई नियमावली के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में 27 अगस्त को सुनवाई हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति बेचने जा रही है।
उनकी ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को निर्देशित किया कि वे इसकी सूचना विभाग को लिखित रूप में देंगे। अचिंत्य साव ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से हाई कोर्ट के आदेश की सूचना विभाग को नहीं दी गई है। तभी तो गिरिडीह में बेवरेज कारपोरेशन के गोदाम में रखे गए शराब को नष्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
उपायुक्त सहित बेवरेज कारपोरेशन के प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में 31 अगस्त को शराब नष्ट करने की बात कही गई है। ऐसे में, अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति को नष्ट करने के आदेश के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे।