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महिला की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया Simdega News

Simdega News Jharkhand News मामला 2016 का है। महिला के ससुर हिरुनिमुस सुरीन ने महाबुआंग थाना में नगरू सिंह व अगार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपियों ने महिला की हत्‍या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया था।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 04:36 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 04:40 PM (IST)
महिला की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया Simdega News
Simdega News, Jharkhand News मामला 2016 का है। कोर्ट ने आज सजा सुनाई।

सिमडेगा, जासं। एडीजे मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने एक महिला की हत्या मामले में आरोपी नगरू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि यह मामला 20 नवंबर 2016 का है। दर्ज कांड के मुताबिक बुकाटोली निवासी नगरु सिंह अपने सहयोगी अगार सिंह के साथ बींजामर्चा गांव की रहने वाली महिला सालोमी सुरीन को मछली मारने के लिए अपने साथ ले गए थे।

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शाम में मछली मारकर घर लौटने के बाद सालोमी सुरीन पुनः आरोपियों के घर चली गई थी। रात में जब वह घर नहीं लौटी तो उसके स्वजनों को चिंता हुई। वहीं सुबह में बींजामर्चा से महाबुआंग जाने वाली कच्ची सड़क पर महिला के शव होने की सूचना ग्रामीणों ने दी। इसके बाद सालोमी के ससुर व सास ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की।

दोनों ने देखा कि सालोमी का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है तथा कान व गाल में जख्‍म के निशान हैं। इसके बाद महिला के ससुर हिरुनिमुस सुरीन ने महाबुआंग थाना में नगरू सिंह व अगार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इधर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद व साक्ष्य के आधार पर आरोपी नगरू सिंह को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।


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