दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना Ranchi News
Jharkhand. झारखंड के सिल्ली में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में एसएस प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त राजेश मांझी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रांची, जासं। झारखंड के सिल्ली में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में एसएस प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त राजेश मांझी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियुक को जेल भेज दिया गया। इस मामले में 16 अक्तूबर 2013 को कांड संख्या 101/13 दर्ज कराया गया था। मालूम हो कि दुष्कर्म की घटना एफआइआर से 6-7 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने जब पीडि़ता का उभरा पेट दिखा तो कुछ शक हुआ। चूंकि युवती बोल-सुन नहीं सकती थी, इस कारण उसने इशारों में सब कुछ बयां किया।
खेत में काम करने के दौरान हुई घटना
पीडि़ता के अनुसार वो अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गूंगी होने के कारण वह चिल्ला नहीं सकी।
मूक-बधिर स्कूल के टीचर की गवाही अहम
निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। इसमें हरमू के मूक-बधिर स्कूल के टीचर शम्भू प्रसाद सिंह की गवाही अदालत में अहम मानी गई। सुनवाई के दौरान पीडि़ता ने अदालत में इशारों से अपनी बात को रखा। इसके बाद टीचर ने उसकी बात को बोल कर समझाया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।