Move to Jagran APP

दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना Ranchi News

Jharkhand. झारखंड के सिल्ली में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में एसएस प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त राजेश मांझी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 29 Jun 2019 03:01 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2019 08:13 PM (IST)
दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना Ranchi News
दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना Ranchi News

रांची, जासं। झारखंड के सिल्ली में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में एसएस प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त राजेश मांझी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियुक को जेल भेज दिया गया। इस मामले में 16 अक्तूबर 2013 को कांड संख्या 101/13 दर्ज कराया गया था। मालूम हो कि दुष्कर्म की घटना एफआइआर से 6-7 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने जब पीडि़ता का उभरा पेट दिखा तो कुछ शक हुआ। चूंकि युवती बोल-सुन नहीं सकती थी, इस कारण उसने इशारों में सब कुछ बयां किया।

loksabha election banner

खेत में काम करने के दौरान हुई घटना

पीडि़ता के अनुसार वो अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गूंगी होने के कारण वह चिल्ला नहीं सकी।

मूक-बधिर स्कूल के टीचर की गवाही अहम

निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। इसमें हरमू के मूक-बधिर स्कूल के टीचर शम्भू प्रसाद सिंह की गवाही अदालत में अहम मानी गई। सुनवाई के दौरान पीडि़ता ने अदालत में इशारों से अपनी बात को रखा। इसके बाद टीचर ने उसकी बात को बोल कर समझाया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.