बड़े सैन्य अधिकारी की नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में खुर्शीद-सरफराज को उम्रकैद
विशेष अदालत ने एक वरीय सैन्य अधिकारी की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार सरफराज अंसारी एवं खुर्शीद अंसारी को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रांची, राज्य ब्यूरो। पोक्सो की विशेष अदालत ने रांची स्थित बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ी पर एक वरीय सैन्य अधिकारी की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार सरफराज अंसारी एवं खुर्शीद अंसारी को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इन दोनों पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त साढ़े तीन साल जेल की सजा काटनी होगी। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने 12 फरवरी को दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था।
शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान एपीपी एके राय ने अदालत से कहा कि दोनों ने जघन्य घटना को अंजाम दिया है। इसलिए सजा में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाए। बता दें कि घटना के दूसरे दिन पीडि़ता ने एक सितंबर 2019 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
वरीय अधिकारी से मामला जुड़ा होने के कारण डीआइजी के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम ने घटना में शामिल दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में हैं। दोनों बडग़ाईं के पहाड़ी टोला के रहने वाले हैं और पेशे से मजदूर हैं। मजदूरी के बाद दोनों घूमने निकले थे। इसी दौरान दोनों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 15 अक्टूबर 2019 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए थे।
यह है मामला
31 अगस्त 2019 को युवती अपने दोस्त के साथ किसी काम से घर से निकली थी। संध्या 5:30 बजे दोनों फायरिंग रेंज पहाड़ी पर पहुंचे। एक घंटे बाद दो युवक बाइक से आए और दोनों को डरा-धमका कर युवती के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। मोबाइल और मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर पुलिस गुनाहगारों तक पहुंची।