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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कम लोग ही पहुंचे मतदान केंद्रों पर

फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक नवंबर से शुरू हो चुका है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 07:52 AM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 07:52 AM (IST)
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कम लोग ही पहुंचे मतदान केंद्रों पर
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कम लोग ही पहुंचे मतदान केंद्रों पर

जागरण संवाददाता, रांची : फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक नवंबर से जारी है। इसे लेकर रविवार को सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाया गया है, जहां बीएलओ ने लोगों के आवेदन लिए। हालांकि, आवेदकों की की संख्या कम थी। कम लोग ही केंद्र पर पहुंचे थे। अधिकतर समय बीएलओ इंतजार ही करते रहे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नवंबर माह में पांच स्पेशल कैंप 20, 21, 27 और 28 नवंबर को लगाए जा रहे हैं। 24 नवंबर को दिव्यांगों के विशेष शिविर लगाया जाएगा।

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इसके पहले शनिवार को उपायुक्त ने विभिन्न केंद्रों का जायजा लिया, जहां उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर से अद्यतन जानकारी ली थी। वही दावा आपत्ति का निष्पादन 20 दिसंबर को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसमे वैसे नागरिक जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक है, मतदाता सूची में निबंधन कर सकते हैं। निबंधन के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि एक नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक जो प्रपत्र -6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए पूर्व से पंजीकृत मतदाता प्रपत्र 8 में एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम परिवर्तन के लिए प्रपत्र 8 क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से आवेदन आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है। प्रपत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के आवेदन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनएसवीपी डॉट इन एवं वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार की सहायक के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।


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