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धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में 6 को सुनवाई

Jharkhand. राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 04:24 PM (IST)Updated: Tue, 17 Dec 2019 08:24 PM (IST)
धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में 6 को सुनवाई
धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में 6 को सुनवाई

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए छह जनवरी की तिथि निर्धारित की है। दरअसल, भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया की ओर से इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है।

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याचिका में धीरज साहू के निर्वाचन को रद करने की मांग की गई है। कहा गया है कि जिस दिन राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा था, उसी दिन विधायक अमित महतो को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। ऐसे में वो विधायक नहीं रहे। इसलिए उनके मत को रद करते हुए उन्हें विजयी घोषित किया जाए।

बता दें कि राज्‍यसभा का चुनाव मार्च 2018 को हुआ था। इसमें धीरज साहू ने प्रदीप सोंथालिया को पराजित कर दिया था। वोटिंग के दौरान विधायक अमित महतो ने भी वोट डाला था। इसके कुछ ही समय बाद उसी दिन अदालत ने उन्‍हें एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसी को आधार बनाकर प्रदीप सोंथालिया ने याचिका दायर की। इसमें उन्‍होंने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद अमित महतो की सदस्‍यता नहीं रही, इसलिए उनके मत की गिनती नहीं होनी चाहिए। अमित महतो का मत रद्द होने से प्रदीप सोंथालिया की जीत हो जाएगी।

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