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लालू यादव जेल मैनुअल उल्लंघन मामला: हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण, पूछा- 2 बार आदेश के बाद भी क्यों नहीं दी रिपोर्ट

Jharkhand Newsलालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स की ओर लालू की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई और रिम्स निदेशक से इसके लिए शो कॉज किया। अदालत ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 05 Feb 2021 09:58 AM (IST)Updated: Fri, 05 Feb 2021 01:03 PM (IST)
लालू यादव जेल मैनुअल उल्लंघन मामला: हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण, पूछा- 2 बार आदेश के बाद भी क्यों नहीं दी रिपोर्ट
Jharkhand News:हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स की ओर लालू की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई और रिम्स निदेशक से इसके लिए शो कॉज किया। अदालत ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा कि दो बार आदेश के बाद भी अदालत को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई।

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अदालत ने कहा कि लालू को बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलता। अदालत ने रिम्स निदेशक को अंतिम मौका देते हुए लालू की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि लालू की ओर देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में कारा महानिरीक्षक से जेल से बाहर इलाज करा रहे कैदियों की सुरक्षा से संबंधित एसओपी की जानकारी मांगी थी। अदालत ने पूछा था कि संशोधित एसओपी को कब तक मंजूरी मिल जाएगी।

दरअसल, कारा महानिरीक्षक ने बताया कि जेल मैनुअल में जेल से बाहर कैदियों के इलाज के दौरान मिलने वाली सुविधा और सुरक्षा को लेकर कोई जिक्र नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से एक एससोपी बनाई जा रही है और उसे गृह विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने लालू के जेल उल्लंघन मामले में संज्ञान लेते हुए कारा महानिरीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही अदालत ने रिम्स से लालू के मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है।


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