Lalu Yadav Bail Rejected: लालू को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज; तेजस्वी-तेज प्रताप मायूस
LIVE Lalu Yadav Bail Lalu Yadav News राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दिया है। लालू को जमानत नहीं मिलने से राजद खेमे में घोर निराशा है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव समेत लालू परिवार सन्न है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Lalu Yadav Bail, Lalu Yadav News राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनकी जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail) झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने लालू की बेल पिटीशन पर बहस की। लालू ने चारा घोटाले (Chara Ghotala, Fodder Scam) के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। वे निचली अदालत से दी गई सात साल की सजा (Lalu Yadav Jail) में आधी सजा काटने का हवाला देते हुए कोर्ट से बेल की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी 2 माह का समय बचा है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
लालू को जमानत नहीं मिलने से राजद खेमे में घोर निराशा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत लालू परिवार अदालत के इस तगड़े झटके से सन्न है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा पूरी नहीं हुई है, लिहाजा उन्हें ऐसे हालात में बेल नहीं दी जा सकती। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी। अदालत ने लालू यादव को दो महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा है। लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
Jharkhand High Court rejects RJD leader Lalu Prasad Yadav's bail plea in the Dumka treasury case, asks him to file a fresh petition after two months
(file photo) pic.twitter.com/LPVZ3cVfb2— ANI (@ANI) February 19, 2021
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके शुभचिंतकों में मायूसी है। शुक्रवार को अदालत में पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया। दूसरी पाली में जमानत याचिका पर सुनवाई काफी देर तक चली। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से लालू की सजा की आधी अवधि अब भी दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर जमानत याचिका खारिज करने को लेकर जोरदार दलीलें दी गईं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दूसरी पाली में 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, इसके बाद दो घंटे तक लंबी बहस दोनों ओर से चली। सीबीआइ ने लालू के पक्ष में दी गई दलीलों पर अपना करारा जवाब दिया। इसके बाद सीबीआइ की ओर से दी गई दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इधर पटना में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के नेता प्रतिपक्ष राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि आज हाई कोर्ट से पिता को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद थी। बेल मिलने से लालू परिवार (Lalu Family) को राहत मिलेगी। लालू की रिहाई की उम्मीद में राजद नेता-कार्यकर्ता और राजद प्रमुख के समर्थकों का जमावड़ा राबड़ी देवी (Rabri Devi) के आवास के समीप लगा रहा। हालांकि लालू को जमानत नहीं मिलने की खबर आते ही राजद खेमे में मायूसी छा गई।
बहरहाल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) अभी जेल में ही रहेंगे। उनके बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और उनके परिवार (Lalu Family) व पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के लिए आज अहम दिन रहा। उनकी जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन दोनों मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सबकी नजरें लालू के बेल पर टिकी थीं, लेकिन जमानत याचिका रद होने से राजद खेमे में निराशा का माहौल है। हाई कोर्ट में लालू की जमानत याचिका को 16 नंबर पर और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले को 14 नंबर पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने दिल्ली के एम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू यादव के बेल (Lalu Yadav Bail) पर उच्च न्यायालय में बहस की। चारा घोटाला (Chara Ghotala, Fodder Scam) के चार मामलों में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) की जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail Hearing Today) और जेल मैनुअल उल्लंघन (Lalu Yadav Jail Manual violation Case) के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
लालू के जेल उल्लंघन मामले में भी सुनवाई
जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा करने पर नाराजगी जताई थी और रिम्स निदेशक को शो काज जारी किया था। इस दौरान रिम्स की ओर से लालू प्रसाद को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की जानी है। लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा गया है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, लेकिन कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा था।