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Lalu Yadav News: लालू के मामले में CBI पर बिफरा झारखंड हाई कोर्ट, कह दी बड़ी बात...

Lalu Yadav News Jharkhand News राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर चौथी बार सुनवाई टली है। आज अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि लालू प्रसाद के मामले में सीबीआइ एक-एक दिन की गिनती कर रही है जबकि दूसरों के मामले में ऐसा नहीं किया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2021 09:08 PM (IST)Updated: Sat, 13 Feb 2021 06:56 AM (IST)
Lalu Yadav News: लालू के मामले में CBI पर बिफरा झारखंड हाई कोर्ट, कह दी बड़ी बात...
Lalu Yadav News, Jharkhand News: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्‍नी राबड़ी देवी।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lalu Prasad Yadav Latest News, Lalu Yadav News, Jharkhand News चारा घोटाले के चार मामलों में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी जमानत के लिए एक हफ्ते और इंतजार करना होगा। उनकी जमानत पर अब 19 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ को लालू प्रसाद की जेल अवधि की निचली अदालत के आदेश की सत्‍यापित प्रति अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद की ओर से भी जेल अवधि से संबंधित आदेश की प्रति अदालत में दाखिल की जानी है, जिस पर सीबीआइ ने आपत्ति जताई है।

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आज की सुनवाई के दौरान उच्‍च न्‍यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ को लालू के मामले में एक-एक दिन की गिनती करने के लिए घेरा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने एजेंसी को मौखिक रूप से पूछा कि दूसरों मामलों में तो ऐसा कभी नहीं किया।

जमानत के लिए लालू प्रसाद को करना होगा इंतजार, 19 को सुनवाई

इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि लालू प्रसाद के मामले में सीबीआइ एक-एक दिन की गिनती कर रही है, जबकि दूसरों के मामलों में ऐसा नहीं किया। लालू प्रसाद की जमानत पर चौथी बार सुनवाई टली है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि अदालत में जब सीबीआइ लालू प्रसाद के आधी सजा पूरी नहीं करने का दावा कर रही है, तो उनको निचली अदालत के आदेश की प्रति कोर्ट में पेश करनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआइ ने ऐसा नहीं किया है। इसी वजह से जमानत पर सुनवाई टल गई है। उन्होंने बताया कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने 42 माह पूरे कर लिए हैं। यह अवधि आठ फरवरी को पूरा गया है, लेकिन इस बार भी लालू की जमानत का रास्ता रोक दिया गया।

लालू प्रसाद की जमानत पर चौथी बार सुनवाई टली, अदालत ने जेल अवधि की सत्यापित प्रति मांगी

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि लालू प्रसाद की जेल अवधि से संबंधित विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश की गई है। इसमें उनके जेल जाने की तिथिवार सूची दी गई है। इसके अनुसार लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है। सीबीआइ के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने इसका विरोध किया और कहा कि अब तक लालू प्रसाद ने 37 माह 12 दिन ही जेल में बिताएं। इस पर अदालत ने पूछा कि किस आधार पर सीबीआइ लालू के दावे पर आपत्ति जता रही है। क्या उनकी ओर से इससे संबंधित कोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति अदालत में दाखिल की गई है।

दुमका कोषागार मामले में लालू ने मांगी है जमानत

इस पर सीबीआइ ने सत्यापित प्रति अदालत में दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने सोमवार तक दोनों पक्षों से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रति कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बता दें कि लालू प्रसाद ने बीमारी, बढ़ती उम्र और आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है। फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में हो रहा है।


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