पेट्रोल सब्सिडी योजना से लाखों लोगों को रहा फायदा, आप भी उठाए लाभ
राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अद्यतन होना चाहिए। आवेदक के दो-पहिया वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
गुमला, जागरण संवाददाता। पेट्रोल सब्सिडी योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आईटीडीए भवन परिसर से शुक्रवार को उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 26 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्डधारी दो-पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पर 25 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इसी क्रम में आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जो प्रत्येक प्रखंड, पंचायत, गांव का भ्रमण कर लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रति जागरूक कर योजना की जानकारी साझा करेगा। उन्होंने आवेदन की शर्तों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राज्य के एएफएसए अथवा जेएसएफएसएस का राशन कार्डधारी होना चाहिए।
राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अद्यतन होना चाहिए। आवेदक के दो-पहिया वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक का दो-पहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए।