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Jharkhand Election 2019: आचार संहिता लागू होने से झारखंड में क्‍या पड़ेगा प्रभाव, यहां पढ़ें पूरी खबर

विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विमान वाहन मशीनरी व कर्मियों का प्रयोग नहीं हो सकेगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 02 Nov 2019 11:55 AM (IST)Updated: Sat, 02 Nov 2019 11:55 AM (IST)
Jharkhand Election 2019: आचार संहिता लागू होने से झारखंड में क्‍या पड़ेगा प्रभाव, यहां पढ़ें पूरी खबर
Jharkhand Election 2019: आचार संहिता लागू होने से झारखंड में क्‍या पड़ेगा प्रभाव, यहां पढ़ें पूरी खबर

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इससे चुनाव संपन्न होने तक यहां न तो अब मतदाताओं को प्रभावित करनेवाला कोई निर्णय लिया जाएगा और न ही किसी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। शहर के चौक-चौराहों व सड़कों पर सरकार या विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि रविवार को हटा लिए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर ऐसे सारे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि हटा लेने होंगे।

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आदर्श आचार संहिता : क्या-क्या होगी बंदिशें

  1. सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी या घोषणा करेगी, जिससे मतदाता प्रभावित होते हों।
  2. मंत्री अपने सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे।
  3. सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी व कर्मियों का प्रयोग सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
  4. मंत्री या अन्य प्राधिकार विवेकाधीन निधि से अनुदान स्वीकृत नहीं करेंगे। न ही कोई नियुक्ति पत्र बंटेंगे।
  5. सरकार किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या घोषणा नहीं करेगा।
  6. किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला नहीं रखी जाएंगी।
  7. सार्वजनिक जगहों पर बैनर-पोस्टर पर प्रतिबंध होगा।
  8. कोई दल या प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े और घृणा की भावना उपजे।
  9. वोट प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जा सकेगी।
  10. कोई भी राजनीतिक दल भवन मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद ही वहां झंडा लगाने, नारे लिखने या पोस्टर चिपकाने का काम करेगा।
  11. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

दूसरा न साट दे पोस्टर, इसे स्वयं देखना होगा

यदि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का पोस्टर कोई अन्य व्यक्ति या दल साट देता है तो भी संबंधित राजनीति दल या उम्मीदवार के विरुद्ध ही आचार संहिता का मामला दर्ज होगा। इससे बचने के लिए राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को ही सतर्क रहना होगा कि कोई दूसरा इस तरह की हरकत न करे।


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