आय से अधिक संपत्ति मामले में जेई राम विनोद सिन्हा की पत्नी को राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। अब मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। एसीबी की विशेष अदालत ने पिछले दिनों इनके खिलाफ वारंट व इश्तेहार जारी किया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेई राम विनोद सिन्हा की पत्नी व अन्य को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेई राम विनोद सिन्हा के साथ उनकी पत्नी व पुत्र को भी आरोपित बनाया गया है। एसीबी की विशेष अदालत ने पिछले दिनों इनके खिलाफ वारंट व इश्तेहार जारी किया है।
निचली अदालत के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि इस मामले में निचली अदालत ने वारंट व इश्तेहार जारी करने में नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए वारंट को रद कर देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए आरोपितों को जांच अधिकारी के यहां बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया। बता दें कि शीला कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।