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Jharkhand Weekend Lockdown: राजधानी में दूसरे साप्ताहिक लाकडाउन का दिख रहा असर, मंडी और दुकानें बंद

सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन का असर बाजार में देखने को मिल रहा है। कोकर लालपूर डंगराटोली प्लाजा चौक मेन रोड डोरंडा अशोक नगर हरमू हीनू रातू रोड मोराबादी बूटी मोड़ और काटाटोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 11:11 AM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 11:13 AM (IST)
Jharkhand Weekend Lockdown: राजधानी में दूसरे साप्ताहिक लाकडाउन का दिख रहा असर, मंडी और दुकानें बंद
Jharkhand Weekend Lockdown: राजधानी में दूसरे साप्ताहिक लाकडाउन का दिख रहा असर। जागरण

रांची, जासं। सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए दूसरे साप्ताहिक लाकडाउन का असर बाजार में देखने को मिल रहा है। कोकर, लालपूर, डंगराटोली, प्लाजा चौक, मेन रोड, डोरंडा, अशोक नगर, हरमू, हीनू, रातू रोड, मोराबादी, बूटी मोड़ और काटाटोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान है। इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकान नहीं खुली है। वहीं लोग भी सड़कों पर कम दिख रहे हैं। सड़कों पर कई स्थान पर पुलिस की चेकिंग लगी है। सड़क पर अकारण निकलने वाले वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। इस लाकडाउन में पैदल भी बिना कारण के घर से बाहर निकलने की मनाही है।

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पिछले सप्ताह में रांची में संक्रमण के काफी कम मामले आए हैं। हालांकि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के अनुसार देश में 6-8 सप्ताह के अंदर कोरोना संक्रमण की घातक तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में रांची के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले राजधानी में ही देखने को मिले है। ऐसे में लोगों को बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए।

इनको मिलेगी छूट

बंद के दौरान दूध की दुकान, राज्य में खनन, निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कृषि कार्य से जुड़े कार्य पर कोई रोक नहीं होगी। मगर इस दौरान इनसे जुडी़ दुकानें बंद रहेगी। ऐसे में इनसे जुड़ी अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसकी तैयारी आज ही करनी होगी। बंदी के दौरान अवैध रूप से व्यापार करते या नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सरकारी आदेश के तहत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक खुलने की इजाजत है। हालांकि इस दौरान मेडिकल शाप, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, हाइवे पर ढाबा, और माल वाहक वाहनों को छूट मिलेगी।


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