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Jharkhand Unlock News: स्‍कूल-कॉलेज व बस संचालकों को बड़ी उम्‍मीदें, जानिए झारखंड सरकार की तैयारी

Jharkhand Lockdown News Unlock Guidelines सरकार ने शैक्षणिक संस्‍थान इंटर स्‍टेट बस परिचालन मेला आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्‍थल जुलूस पर रोक जारी रखी है। 30 जून को जारी निर्देश में कहा गया था कि वर्तमान निर्णय अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 08 Jul 2021 04:55 PM (IST)Updated: Thu, 08 Jul 2021 07:13 PM (IST)
Jharkhand Unlock News: स्‍कूल-कॉलेज व बस संचालकों को बड़ी उम्‍मीदें, जानिए झारखंड सरकार की तैयारी
Jharkhand Lockdown News, Unlock Guidelines वर्तमान आदेश अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा।

रांची, जासं। झारखंड में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आम जनता काफी राहत महसूस कर रही है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्‍टोरेंट्स-बार आदि को खोलने की इजाजत सरकार ने दी है। राज्‍य के अंदर बस संचालन की भी अनुमति मिल गई है। हालांकि सरकार ने शैक्षणिक संस्‍थान, इंटर स्‍टेट बस परिचालन, मेला, आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्‍थल, जुलूस पर रोक जारी रखी है। 30 जून को जारी निर्देश में कहा गया था कि वर्तमान निर्णय अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शायद अनलॉक 5 का यह आदेश अगले एक महीने तक के लिए रह सकता है।

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बता दें कि विशेषज्ञ जुलाई के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार शिक्षण संस्‍थानों को खोलने का आदेश देकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। इसलिए दूसरे प्रदेशाें से आ रहे लोगों को रेलवे स्‍टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद राज्‍य की हेमंत सरकार ने धीरे-धीरे राहत देनी शुरू की। अब जबकि कोरोना के मामले राज्‍य में काफी कम हो गए हैं, लोग अब सरकार से अनलॉक 6 में स्‍कूल-कॉलेज खोलने, इंटर स्‍टेट बस परिचालन में छूट देने की मांग कर रहे हैं।

बस संचालकों ने की थी मांग

बस संचालकों ने आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर अपनी परेशानियों से अवगत कराया था। बस संचालकों का नेतृत्व करनेवाले झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह का कहना है कि विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने संक्रमण की रफ्तार में कमी आने और रविवार की बंदी के असर के फलस्वरूप आवागमन को लेकर कुछ छूट देने की बात कही थी। बस संचालकों ने मंत्री से परिचालन बंद होने की अवधि में रोड टैक्स माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का संचालन हो सकता है तो फिर बसों पर ही रोक क्यों लगी है। इससे संचालकों एवं कर्मियों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

यहां जानें 30 जून को जारी अनलॉक 5 के आदेश

यहां मिली राहत

-सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिश मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।

-सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिश क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

-स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे।

-बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

-राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई।

-पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

-भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाए कराई जाएंगी।

-दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा, आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

यहां सख्ती बरकरार

-समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

-शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

-आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी

-50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

-धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

-जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

-अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।

-राज्य द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।

-मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

-निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।

-दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

-सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

-आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।


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