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Jharkhand Unlock 3.0: झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा, शॉपिंग मॉल खुलेंगे; यहां जानें विस्‍तार से

Jharkhand Lockdown News झारखंड में परीक्षा स्थगित रहेंगी l मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 02:25 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 02:48 PM (IST)
Jharkhand Unlock 3.0: झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा, शॉपिंग मॉल खुलेंगे; यहां जानें विस्‍तार से
Jharkhand Lockdown News बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन व मंत्री बन्‍ना गुप्‍ता।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई है। आज मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज मंगलवार को आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगामी 24 जून की सुबह 6 बजे तक स्‍वास्थ्य जागरूकता सप्ताह बढ़ाया गया है। बता दें कि झारखंड में मौजूद अनलॉक-2 17 जून की सुबह 6 बजे समाप्‍त हो रहा था। अब राज्‍य में स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्‍य में साप्‍ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा।

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अनलॉक-3 पर बैठक में लिया गया निर्णय

1. सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l

4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l

5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l

6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l

7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

9. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l

10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा।

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l


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