झारखंड में Unlock 2 की घोषणा, जमशेदपुर छोड़कर सभी जिलों में खुलेंगी दुकानें; जानें विस्तार से
Jharkhand Unlock 2.0 Jharkhand Lockdown News अनलॉक एक में राज्य के 15 जिलों को थोड़ी छूट मिली। अनलॉक 2 में जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों को थोड़ी और छूट मिली है। दुकानों को शाम 4 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है। कल 10 जून से अनलॉक 2 के तहत जमशेदपुर छोड़कर सभी जिलों में दुकानें खुलेंगी। जमशेदपुर छोड़कर बाकी 23 जिलों में अब कपड़ा, जूता, शृंगार प्रसाधन आदि की दुकानें भी खुल सकेंगी। ठेला-खोमचा आदि दुकानों को शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार शाम 5:00 बजे से रविवार सुबह 6:00 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान निजी वाहन और सामान्य आवागमन भी बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी के साथ-साथ टेक अवे की अनुमति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज यह फैसला लिया गया है।
झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानि लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में तीन जून से ही अनलॉक 1 लागू किया गया है। अनलॉक एक के तहत राज्य के 15 जिलों को थोड़ी छूट मिली है। यहां सभी तरह के दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दुकानें दो बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया है।
एक जून को अनलॉक 1 की घोषणा में रांची, गुमला, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गढ़वा व हजारीबाग को को छोड़कर बाकी 15 जिलों को छूट दी गई थी। अभी फिलहाल राज्य में किसी भी जिले के अंदर आने-जाने के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में इस वर्ष 22 अप्रैल से लॉकडाउन लागू किया गया है।
शाम तक दुकान खोले जाएं, बसों का परिचालन भी हो : रामेश्वर
इससे पूर्व मंगलवार को राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव ने कहा था कि जीव और जीविका बचाए रखने की चुनौती के बीच अनलॉक-2 के तहत रियायतें देना आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञों की ओर से कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर की भी चेतावनी दी गई है, ऐसे में अभी सतर्कता और एहतियात बरतने की जरूरत है।
अब अनलाॅक-2 में दोपहर दो बजे की जगह शाम छह बजे या रात्रि आठ बजे तक की छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा अंतर जिला परिवहन और यात्री बस सेवा को भी अनुमति मिलनी चाहिए, परंतु राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों की सख्ती से जांच अभी जरूरी है। इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी रोक रहनी चाहिए एवं शादी विवाह भी सीमित संख्या पर करने की इजाजत मिलनी चाहिए।